एक प्रधान पाठक समेत तीन शिक्षक सस्पेंड, सरगुजा में जिला शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई

Surguja Education Department: गंभीर आपराधिक और वित्तीय मामलों में घिरे सरगुजा के तीन शिक्षक निलंबित हुए है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश जारी किया है।
Surguja Education Department, chhattisgarh news,
सरगुजा शिक्षा विभाग(सोर्स: सोशल मीडिया)
Published on: 
Updated on: 

Highlights

  • गंभीर आपराधिक और वित्तीय मामलों में घिरे तीन शिक्षक निलंबित।

  • प्रधान पाठक को हत्या के प्रयास के मामले में सजा।

  • दो शिक्षक क्रिप्टोकरेंसी और शेयर मार्केट से जुड़े अपराधों में आरोपी।

  • सरगुजा जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई।

Three Teachers Suspended in Surguja: सरगुजा में शिक्षा विभाग ने अलग-अलग आपराधिक मामलों में संलिप्त तीन शासकीय शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गईं है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार एक प्रधान पाठक को आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के बाद मिली सजा से संबंधित प्रकरण में निलंबित किया गया है, जबकि दो अन्य शिक्षक गंभीर वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में आरोपी हैं। विभाग ने संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की है।

Surguja Education Department, chhattisgarh news,
छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग में बड़ा फेरबदल, 84 कर्मचारियों का हुआ तबादला, जारी हुई सूची

हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्ध प्रधान पाठक निलंबित

पहले मामले में विकासखंड उदयपुर के शासकीय प्राथमिक शाला पेण्डरडी में पदस्थ प्रधान पाठक विजय कुमार यादव के विरुद्ध कार्रवाई की गई है,आदेश के अनुसार, उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दर्ज आपराधिक प्रकरण में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत मामला चला,प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय अंबिकापुर ने 3 जनवरी 2026 को उन्हें दोषसिद्ध कर पांच वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया था, इसके बाद उन्हें केंद्रीय जेल अंबिकापुर में निरुद्ध किया गया,बाद में उच्च न्यायालय में अपील के दौरान उन्हें जमानत मिली और 9 अक्टूबर 2026 को जेल से रिहा किया गया,विभाग ने 3 जनवरी से 9 अक्टूबर 2026 तक की अवधि को प्रभावशील निलंबन माना है

क्रिप्टोकरेंसी और शेयर ट्रेडिंग से जुड़े मामलों में दो शिक्षक निलंबित

दूसरे मामले में प्रधान पाठक राजकुमार पैकरा के विरुद्ध कार्रवाई की गई है,आदेश के मुताबिक उनके खिलाफ मणिपुर थाने में अपराध क्रमांक 132/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में गंभीर वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी का मामला दर्ज है,उन्हें 20 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद 1 अक्टूबर को जमानत मिली,विभाग ने 20 जुलाई 2026 से प्रभावशील निलंबन का आदेश जारी किया है।

Surguja Education Department, chhattisgarh news,
बस्तर दशहरा की अनोखी संसद: जहां राजा के सामने बेझिझक अपनी बात रखती है प्रजा, कायम है मुरिया दरबार की परंपरा

धोखाधड़ी के मामले में नप गए शिक्षक

तीसरे मामले में शासकीय प्राथमिक शाला जरहाडीह विकासखंड उदयपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) त्रिपाल टोप्पो को निलंबित किया गया है,उनके विरुद्ध भी मणिपुर थाने में अपराध क्रमांक 132/2026 के तहत वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामला दर्ज है। आदेश के अनुसार, उन्हें 31 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था और 6 अक्टूबर को जमानत मिली विभाग ने 31 अगस्त 2026 से प्रभावशील निलंबन की कार्रवाई की है।

Navbharat Live
navbharatlive.com