Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

23 साल बाद सलाखों के पीछे पहुंचे पूर्व CM के बेटे, हाईकोर्ट ने अमित जोगी को सुनाई उम्रकैद की सजा

Ram Avtar Jaggi Murder Case: हाईकोर्ट ने 2003 में हुए राम अवतार जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए अमीत जोगी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

  • Written By: सजल रघुवंशी
Updated On: Apr 06, 2026 | 05:40 PM

अमित जोगी (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Amit Jogi Convicted: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2003 में हुए बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और पूर्व विधायक अमीत जोगी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला उस समय आया है, जब पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, जिसे अब हाई कोर्ट ने पलट दिया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिछले महीने दोबारा सुनवाई शुरू की थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने 2 अप्रैल को सुनवाई पूरी करते हुए अहम फैसला सुनाया। आदेश की प्रति सोमवार को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई, जिससे यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया।

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बताया गलत

दरअसल, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कहा कि हमारी यह सुविचारित राय है कि निचली अदालत द्वारा आरोपी  अमित जोगी को बरी करते हुए दिया गया फैसला स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी, गलत, विकृत, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों के विपरीत और बिना किसी ठोस आधार के है। आदेश में कहा गया है कि आरोपी अमित जोगी को बरी करने के संबंध में माननीय विशेष न्यायाधीश (अत्याचार) रायपुर द्वारा दिया गया फैसला रद्द किया जाता है।

सम्बंधित ख़बरें

छत्तीसगढ़ के सुकमा में सर्विस रायफल से खुद की ली जान, असम से छुट्टी मनाकर लौटा था

छत्तीसगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद, 2 घायल, कोर एरिया में ही एनकाउंटर

नक्सल समस्या पर बोले गृहमंत्री शाह, अगले दो-तीन साल में देश होगा नक्सल मुक्त

भाजपा संविधान बदलने की रच रही साजिश: प्रियंका गांधी वाड्रा

हत्या का मामला और सजा का प्रावधान

यह मामला राम अवतार जग्गी की 4 जून 2003 को हुई हत्या से जुड़ा है, जब अजित जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। मामले की शुरुआत में जांच राज्य पुलिस ने की लेकिन बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने अमित जोगी समेत कई आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अमित जोगी को भी अन्य दोषियों चिमन सिंह, याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी की तरह ही सजा मिलनी चाहिए।

यह भी पढ़ें: यूक्रेन के ओडेसा में रूसी ड्रोन का कहर, मलबे में तब्दील हुई रिहायशी इमारतें; जेलेंस्की की बढ़ी टेंशन

आईपीसी की धाराओं के तहत दोषी करार

अदालत ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया। उन्हें उम्रकैद के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि 31 मई 2007 को रायपुर की निचली अदालत ने 28 आरोपियों के खिलाफ आरोप सिद्ध मानते हुए फैसला सुनाया था लेकिन अमित जोगी को राहत दी गई थी। अब हाईकोर्ट के इस फैसले ने उस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है।

Chhattisgarh high court convicts amit jogi ram avtar jaggi murder case life imprisonment

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 06, 2026 | 05:40 PM

Topics:  

  • Chattisgarh

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.