इनकम टैक्स ( सौजन्य : सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की संसद में केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। बजट पेश होने से पहले ही ये चर्चाएं तेज हो गई है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में पुराने टैक्स रिजीम को खत्म कर सकती है। आपको जानकारी दें कि 1 फरवरी 2020 को संसदीय बजट पेश करते समय न्यू टैक्स रिजीम सिस्टम को लागू किया जा सकता है।
हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कई प्रकार की टैक्स कटौती और छूट शामिल थी। इसीलिए देश की जनता इस टैक्स रिजीम को काफी पसंद करती थी। साथ ही नई टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें तो कम है ही, साथ ही इस टैक्स रिजीम में आपको कटौतियों और छूट का भी उतना लाभ नहीं मिलता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में ये कहा था कि सरकार इनकम टैक्स सिस्टम को सरल बनाना चाहती है। इसीलिए टैक्सपेयर्स के द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म कर सकती है क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम पुरानी टैक्स रिजीम के मुकाबले काफी आसान हो सकती है। पुरानी टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80सी के अंतर्गत, 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स डिडक्शन दिया जाता है। इसी तरह सेक्शन 80डी के अंतर्गत, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट देने का प्रावधान है यानी कि इसके अंतर्गत टैक्सपेयर्स अपने साथ-साथ अपने परिवार के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कटौती क्लेम कर सकते हैं। जिसके चलते इनकम को कम करने में भी मदद मिल सकती है।
इस समय टैक्सपेयर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि क्या सरकार पुराने टैक्स रिजीम को खत्म कर सकती है? इस सवाल का जवाब देते हुए टैक्स और इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट ने कहा है कि, न्यू टैक्स रिजीम के प्रति सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये, इसे अपनाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या और ये देखते हुए न्यू टैक्स रिजीम के लागू होने के बाद पुरानी टैक्स रिजीम में मिलने वाले एग्जंप्शन की लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में इसे बंद कर देती है, तो इसमें कुछ भी चौंकने जैसा नहीं होना चाहिए।
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