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Anil Ambani: अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, लोन फ्रॉड केस में राहत देने से किया साफ इनकार

Anil Ambani: सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की पीठ ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी।

  • Written By: मनोज आर्या
Updated On: Apr 16, 2026 | 07:57 PM

अनिल अंबानी, (सोर्स- IANS)

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Supreme Court In Anil Ambani Case: देश के दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके लोन अकाउंटों को फ्रॉड के रूप में क्लासीफाइड किए जाने के खिलाफ उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा को रद्द कर दिया गया था। सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल पंचोली की पीठ ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी।

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का अंबानी द्वारा फ्रॉड क्लीसीफाइड कार्यवाही को चुनौती देने वाले दीवानी मुकदमों के अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने लंबित मुकदमों की जल्द सुनवाई का भी निर्देश दिया, बशर्ते पक्षकार सहयोग करें, जबकि अंबानी के लिए कानून के तहत उपलब्ध अन्य सभी उपाय खुले रखे गए हैं।

अनिल अंबानी के वकील की दलील

सुनवाई के दौरान, अंबानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि धोखाधड़ी का वर्गीकरण वास्तविक रूप से नागरिक मृत्यु के समान होगा और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अंतरिम सुरक्षा को खंडपीठ द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता था। सिब्बल ने कहा कि मुझे धोखेबाज कहा गया है। यह वास्तव में नागरिक मृत्यु है, कोई भी मुझे पैसा उधार नहीं देगा। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ राहत देने के लिए सहमत नहीं हुई, क्योंकि पब्लिक के पैसे की हेराफेरी से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच चल रही थी।

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सिब्बल ने तर्क दिया कि बैंकों द्वारा फोरेंसिक ऑडिट पर भरोसा किया गया है, लेकिन वह कानूनी रूप से मान्य नहीं था क्योंकि यह लागू वैधानिक ढांचे और आरबीआई के 2024 के मास्टर निर्देशों के तहत योग्य लेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया गया था। यह सवाल उठाते हुए कि क्या सर्वोच्च न्यायालय उधारदाताओं के दृष्टिकोण को बदल सकता है, पीठ ने टिप्पणी की कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सेवाएं ली हैं। वे सबसे अच्छे व्यक्ति को जानते हैं, क्या हम उनकी बुद्धिमत्ता को बदल सकते हैं? यह उनका पैसा है।

सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कर्जदाताओं के संघ द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित पेशेवर संस्था द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार की गई थी। यह विवाद कर्जदाता बैंकों द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और संबंधित संस्थाओं को दिए गए लोन के संबंध में बीडीओ इंडिया एलएलपी द्वारा 15 अक्टूबर, 2020 को तैयार की गई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर निर्भरता से उत्पन्न हुआ है।

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बॉम्बे HC ने लगाई थी रोक

दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंकों द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट और संबंधित कारण बताओ नोटिसों पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, प्रथम दृष्टया यह मानते हुए कि फोरेंसिक ऑडिट आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुरूप नहीं था और धोखाधड़ी वर्गीकरण के गंभीर सिविल परिणाम हो सकते थे। हालांकि, बाद में खंडपीठ ने यह मानते हुए अंतरिम सुरक्षा हटा दी कि एकल न्यायाधीश ने 2024 के आरबीआई मास्टर निर्देशों को पूर्वव्यापी रूप से पढ़ने और उस आधार पर 2020 के फोरेंसिक ऑडिट की वैधता पर सवाल उठाने में गलती की थी।

Supreme court denies relief to anil ambani rcom loan fraud case

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Published On: Apr 16, 2026 | 07:57 PM

Topics:  

  • Anil Ambani
  • Business News
  • Supreme Court

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