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Airtel Payments Bank को RBI का झटका, बैंकिंग नियमों में लापरवाही पड़ी महंगी; ₹31.80 लाख का लगा जुर्माना

Airtel Payments Bank: यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई निर्णय देना नहीं है।

  • Written By: मनोज आर्या
Updated On: Mar 30, 2026 | 08:12 PM

एयरटेल पेमेंट्स बैंक, (कॉन्सेप्ट फोटो)

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RBI Action On Airtel Payments Bank: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (बैंक) के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। केंद्रीय बैंक ने वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए पेमेंट्स बैंक पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए(1)(सी) और धारा 46(4)(आई) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्राप्त शक्तियों के तहत लगाया गया है।

बैंक की वित्तीय स्थिति का 31 मार्च, 2025 तक का आकलन करते हुए आरबीआई द्वारा वैधानिक निरीक्षण और पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2025) किया गया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (बैंक) पर वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक से RBI का सवाल

आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने संबंधी पर्यवेक्षी निष्कर्षों और इस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, बैंक को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा गया है कि उक्त आरबीआई निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि बैंक द्वारा नोटिस के जवाब, अतिरिक्त प्रस्तुतियां और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरणों में कुछ शिकायतों का खुलासा न करने के संबंध में बैंक के खिलाफ लगाया गया आरोप सही पाया गया, जिसके चलते जुर्माना लगाना उचित है।

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‘ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई असर’

यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई निर्णय देना नहीं है। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि इसके अलावा, मौद्रिक दंड लगाना आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

यह भी पढ़ें: Fiscal Deficit: सरकारी खजाने पर कितना दबाव? फरवरी तक बजट लक्ष्य का 80% रहा घाटा; CGA ने जारी किए आंकड़े

एयरटेल पेमेंट्स बैंक एक भारतीय पेमेंट बैंक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारती एयरटेल की सहायक कंपनी है। 5 जनवरी 2022 को, इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची के तहत शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया गया।

Rbi imposes 31 lakh penalty on airtel payments bank violation

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Published On: Mar 30, 2026 | 08:12 PM

Topics:  

  • Bharti Airtel
  • Business News
  • RBI

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