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ट्रेन में यात्रा के दौरान एक्स्ट्रा लगेज पर कोई जुर्माना नहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया साफ

Indian Railways: कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रेलवे अब हवाई यात्रा की तरह लगेज को लेकर नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत यात्रा के दौरान ज्यादा सामान साथ ले जाने पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा।

  • By मनोज आर्या
Updated On: Aug 21, 2025 | 06:08 PM

अश्विनी वैष्णव, (रेल मंत्री)

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Rail Minister Ashwini Vaishnaw: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में हवाई यात्रा के तर्ज पर अधिक वजन के लगेज पर एक्स्ट्रा चार्ज की खबरों पर बड़ा बयान दिया है। इस तरह की खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दशकों से ऐसा नियम है कि यात्री कितने वजन तक का सामान साथ ले सकते हैं, कोई नया नियम नहीं बना है। रेल मंत्री ने आगे कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि उसके ऊपर वजन होने पर ज्यादा किराया वसूला जाता है।

बता दें कि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इंडियन रेलवे अब हवाई जहाज के  जैसा लगेज को लेकर नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत यात्रा के दौरान ज्यादा सामान साथ ले जाने पर लगेज के हिसाब से एक्स्ट्रा किराया वसूला जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि यह नियम पहले से है, लेकिन इसे पूरी सख्ती के साथ अब लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत तय वजन तक का सामान यात्रा में मुफ्त ले जा सकेंगे, लेकिन उससे ज्यादा सामान ले जाना पर अतिरिक्त किराया देना होगा।

कोच क्लास के हिसाब से वजन का नियम

रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई थी कि रेवले द्वारा नए नियम लागू होने के बाद यात्रा की अलग-अलग कोच कैटेगरी के हिसाब से बिना किसी अतिरिक्त किराए के सामान ले जाने की इजाजत होती है। जैसे कि फर्स्ट क्लास AC कोच में सफर करने वालों के लिए 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की इजाजत होगी। ऐसी सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए यह लिमिट 50 किलोग्राम और थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक की लिमिट तय होगी। वहीं, जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सिर्फ 35 किलोग्राम वजनी सामान अपने साथ ले जाने की इजाजत होगी।

ये भी पढ़ें: GST में बदलाव से बड़ी राहत, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं लगेगा टैक्स; सरकार ने रखा प्रस्ताव

पहले जो रिपोर्ट्स आईं थी उसमें यह जानकारी दी जा रही थी कि रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह ही अपने सामान की प्री-बुकिंग करने की सुविधा भी शुरू की गई है। अगर तय लिमिट से ज्यादा वजन का बैग या ब्रीफकेस होगा तो फिर ऐसे यात्रियों पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। यह भी बताया गया था कि नियम को लागू करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें भी लगाए जाएंगी। रेलवे प्लेटफार्म पर एंट्री से पहले ही यात्रियों के बैग का वजन और उसका साइज चेक होगा. मतलब कि यात्रियों के सामान का वजन ही नहीं, बल्कि उनके ट्रैवल बैग के साइज को भी इस दायरे में रखा जाएगा।

Railway minister ashwini vaishnav clarify no charge on extra luggage in train

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Published On: Aug 21, 2025 | 06:08 PM

Topics:  

  • Ashwini Vaishnaw
  • Business News
  • Indian Railways

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