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ITR Last Date: आयकर विभाग ने टैक्सपेयर को दी बड़ी राहत, देरी माफी का ऑप्शन पोर्टल पर एक्टिव

ITR Last Date: आयकर विभाग के अनुसार, देरी माफ की अपील करने वाले टैक्सपेयर को बताया गया कारण वास्तविक होना चाहिए और अपने क्लेम को साबित करने के लिए जरूरी सबूत भी दिखाने होंगे।

  • By मनोज आर्या
Updated On: Sep 15, 2025 | 07:26 AM

(कॉन्सेप्ट फोटो)

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Income Tax Return Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की की आखिरी तारीख सोमवार, 15 सितंबर है। हालांकि, इस बीच आयकर विभाग ने उन टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है, जो किसी इमरजेंसी के कारण समय पर अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए थे। विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘देरी माफ’ (कंडोनेशन ऑप डिले) ऑप्शन एक्टिव कर दिया है। अगर आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो आवेदन को कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अस्पताल में भर्ती होने, घर में किसी की मृत्यु या किसी अन्य गंभीर घटना के कारण समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे मामलों में राहत देने के लिए पोर्टल पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके जरिए टैक्सपेयर देरी माफ करने की अपील कर सकता है। अगर विभाग यह अनुरोध स्वीकार कर लेता है, तो टैक्सपेयर्स अतिरिक्त टैक्स, पेनल्टी या ब्याज नहीं देना पड़ेगा।

देरी माफी की अपील पर देनी होगी सबूत

आयकर विभाग के अनुसार, देरी माफ की अपील करने वाले टैक्सपेयर को बताया गया कारण वास्तविक होना चाहिए और अपने क्लेम को साबित करने के लिए जरूरी सबूत भी दिखाने होंगे। इस सुविधा का लाभ आकलन वर्ष के अंत तक उठाया जा सकता है।

क्या है आवेदन की प्रक्रिया?

  • 1.सबसे पहले विभाग की वेबसाइट (https://eportal.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
  • 2. डैशबोर्ड पर जाकर सर्विस विकल्प में जाकर Condonation Request लिंक पर क्लिक करें।
  • 3. फिर Application for Statuory Forms का चुनाव करें।
  • 4. अंत में Create Condonation Request ऑप्शन पर क्लिक कर प्रोसेस पूरी करें।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आज

  1. आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट आज, देरी से भरने पर लगेगा जुर्माना
  2. देरी से रिटर्न भरने पर लगेगा अधिकतम पांच हजार रुपये का जुर्माना
  3. कई संगठनों ने पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों पर हवाला देकर तारीख आगे बढ़ने की रखी मांग

ये भी पढ़ें: UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर, आज से नियमों में होंगे ये बड़े बदलाव; जानें किसे फायदा-किसे नुकसान

क्या आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन आगे बढ़ेगी?

आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख सोमवार, 15 सितंबर है। रविवार सुबह तक छह करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिए किए गए हैं। इस बीच अभी तक तिथि को आगे बढ़ाने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि, कई स्तरों पर तिथि को आगे बढ़ाने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि, कई स्तरों पर तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस पर आज फैसला हो सकता है।

Itr filing income tax department activated option of waiving the delay on portal

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Published On: Sep 15, 2025 | 07:26 AM

Topics:  

  • Business News
  • Income Tax Department
  • ITR File

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