(कॉन्सेप्ट फोटो)
Income Tax Return Filing Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की की आखिरी तारीख सोमवार, 15 सितंबर है। हालांकि, इस बीच आयकर विभाग ने उन टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है, जो किसी इमरजेंसी के कारण समय पर अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए थे। विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘देरी माफ’ (कंडोनेशन ऑप डिले) ऑप्शन एक्टिव कर दिया है। अगर आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो आवेदन को कोई जुर्माना नहीं देना होगा।
आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अस्पताल में भर्ती होने, घर में किसी की मृत्यु या किसी अन्य गंभीर घटना के कारण समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे मामलों में राहत देने के लिए पोर्टल पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके जरिए टैक्सपेयर देरी माफ करने की अपील कर सकता है। अगर विभाग यह अनुरोध स्वीकार कर लेता है, तो टैक्सपेयर्स अतिरिक्त टैक्स, पेनल्टी या ब्याज नहीं देना पड़ेगा।
आयकर विभाग के अनुसार, देरी माफ की अपील करने वाले टैक्सपेयर को बताया गया कारण वास्तविक होना चाहिए और अपने क्लेम को साबित करने के लिए जरूरी सबूत भी दिखाने होंगे। इस सुविधा का लाभ आकलन वर्ष के अंत तक उठाया जा सकता है।
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आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख सोमवार, 15 सितंबर है। रविवार सुबह तक छह करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिए किए गए हैं। इस बीच अभी तक तिथि को आगे बढ़ाने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि, कई स्तरों पर तिथि को आगे बढ़ाने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि, कई स्तरों पर तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस पर आज फैसला हो सकता है।