भारतीय रेलवे, (फाइल फोटो)
Indian Railway Emergency Ticket: इंडियन रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के तहत टिकट बुकिंग के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जो कि आज यानी गुरुवार, 24 जुलाई 2025 से लागू होगा। अब किसी इमरजेंसी के दौरान रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को एक दिन पहले आवेदन देना होगा। यात्रा के दिन किए गए आवेदन अब से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। रेलवे बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि ये बदलाव चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने और टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने लगाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
बता दें कि रेलवे के इस बदलाव के बाद अब जिन ट्रेनों की समय सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है, उनके लिए इमरजेंसी कोटा आवेदन एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक करना होगा। वहीं, अगर जिन ट्रोनों का समय दोपहर के 02:01 बजे से रात के 11:59 बजे तक है, उनके लिए शाम 4 बजे से पहले आवेदन करना होगा।
भारतीय रेलवे द्वारा बनाई गई इमरजेंसी कोटा एक विशेष व्यवस्था, जो किसी भी आपात स्थिति में पैसेंजर्स को यात्रा टिकट उपलब्ध कराने में मदद करती है। यह कोटा आमतौर पर सरकारी अधिकारियों, सीनियर सिटीजन, मेडिकल इमजेंसी, या किसी खास परिस्थितियों वाले यात्रियों के लिए रिजर्व होता है। इमरजेंसी कोटा के तहत बुकिंग के नियमों में बदलाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रेलवे ने कहा कि बदलाव के बाद जरूरतमंद यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा और बुक्रिंग प्रोसेस में सुधार होगी। इसके अलावा भी रेलवे ने और तीन बड़े बदलाव किए हैं।
अब यात्रा शुरू होने से घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाएगा। अभी तक यह रिजर्वेशन चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले ही तैयार किया जाता था। इससे यात्रा के आखिरी समय में टिकट कंफर्म नहीं होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस व्यवस्था को 1 जुलाई, 2025 से शुरू किया जा चुका है। हालांकि, शुरुआती चरण में कुछ चुनिंदा ट्रेनों में ही इस सुविधा को लागू किया गया है।
रेलवे में टिकटों की हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी या एप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया है। वहीं, 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा ओटीपी भी देना होगा। इसके अलावा पहले आधा घंटे तक एसी और नॉन-एसी दोनों क्लास के टिकटों की बुकिंग के लिए एजेंट्स को इजाजत नहीं है।
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इंडियन रेलवे ने 1 मई से वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने के नियमों में भी बदलाव किया है। नय नियम के मुताबिक, वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर अब यात्री स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में यात्री सिर्फ जनरल कोच में भी यात्रा कर सकेंगे। अगर कोई यात्री इस नियमों के खिलाफ वेटिंग टिकट लेकर एसी या स्लीपर कोच में यात्रा करता है, तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा।