Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

5 लाख इनकम होने पर भी फाइल करना होगा ITR, स्पेशल कंडीशन में करना पड़ेगा भुगतान

अगर कोई व्यक्ति पुरानी टैक्स रिजीम के आधार पर टैक्स डिडक्शन का फायदा उठाना चाहता है, तो इसमें 2.5 लाख की सैलरी वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना काफी जरूरी हो जाता है।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Jun 30, 2025 | 05:12 PM

आईटीआर (सौ. सोशल मीडिया )

Follow Us
Close
Follow Us:

फिलहाल सैलरीड लोगों के बीच में इनकम टैक्स भुगतान का सीजन चल रहा है। जिन सैलरीड लोगों की सालाना इनकम टैक्स रिटर्न के दायरे के अंतर्गत आती है, वे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में लगे हुए हैं। पुरानी टैक्स रिजीम के अंतर्गत सामान्य सैलरी वाले इंसान को 2.50 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स फ्री है। हालांकि वरिष्ठ नागरिक के लिए 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम भी टैक्स फ्री हैं।

नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत मिनिमम लिमिट 4 लाख रुपये तक है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या 2.5 लाख रुपये से कम की सालाना इनकम है, तो भी क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए? अगर हां, तो ऐसा किन कंडीशन में संभव है, ये जानना आपके लिए काफी जरूरी होगा।

क्या है इनकम टैक्स का नियम?

इनकम टैक्स से जुड़े नियमों के अनुसार, किसी भी इंडियन सिटीजन को आईटीआर तभी फाइल करना होता है, जब उसकी टैक्सेबल इनकम बेसिक डिडक्शन लिमिट से ज्यादा हो। अगर किसी भी व्यक्ति की सालाना इनकम इस लिमिट से कम है, तो उन्हें आईटीआर भरना जरूरी नहीं है। डिडक्शन की लिमिट अलग-अलग इनकम टैक्स सिस्टम यानी ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बेसिस पर अलग हो सकती है। पुरानी टैक्स रिजीम में ये लिमिट 2.50 लाख रुपये सालाना है।

सम्बंधित ख़बरें

AI से नौकरियां खत्म होंगी या मिलेंगी? CEA अनंत नागेश्वरन की चेतावनी, बोले- वक्त रहते संभल जाओ; वरना…

DA Hike: होली से पहले सरकार खोलेगी खजाना! केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा महंगाई भत्ते का गिफ्ट

31 दिसंबर 2025 से पहले हुए रिटायर…तो नहीं बढ़ेगी पेंशन, क्या है इस दावे की असलियत? 8वें वेतन पर बड़ा अपडेट

आम आदमी की जेब पर बड़ा बोझ! 10 महीने के हाई लेवल पर थोक महंगाई; सब्जियां और दालें हुईं और महंगी

इन कंडीशन फाइल करना होगा रिटर्न

भले ही आपकी ईयरली इनकम टैक्स डिडक्शन की लिमिट से कम हो, लेकिन फिर भी आपको कई विशेष परिस्थितियों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है।

1. सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा राशि होने पर : यदि किसी व्यक्ति ने पिछले वित्त वर्ष में 1 या उससे ज्यादा सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा डिपॉजिट किए हैं, तो आईटीआर भरना काफी जरूरी हैं।

2. 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट : अगर किसी इंसान ने कमर्शियल या कॉर्पोरेट बैंक के करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा की अमाउंट डिपॉजिट की है, तो आईटीआर भरना कंप्लसरी होता है। ये नियम बिजनेस से जुड़े लोगों पर लागू नहीं होता है।

450 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी लाल निशान पर हुआ क्लोज

3. 60 लाख से ज्यादा का सेल्स टर्नओवर : यदि किसी का टोटल ईयरली सेल्स टर्नओवर 60 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है।

4. 10 लाख रुपये से ज्यादा प्रोफेशनल इनकम : यदि किसी भी इंसान की प्रोफेशनल इनकम पिछले वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा होती है, तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है।

Income tax return under old tax regime

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jun 30, 2025 | 05:11 PM

Topics:  

  • Business News
  • Income Tax
  • ITR File

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.