प्रतीकात्मक तस्वीर, नवभारत आर्काइव
नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपडेटेड आईटी रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि अपडेटेड इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख करीब आ गई है। ऐसे में अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारी को कम करने और लो पेनाल्टी को कम करने के लिए इसे जल्द से जल्द फाइल कर लें। ITR-U या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है।
बता दें कि अपडेटेड आईटीआर के जरिए टैक्सपेयर्स किसी भी अघोषित आय का खुलासा कर सकते हैं। इसके अलावा, पिछले रिटर्न में हुई गलतियों का सुधार भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2022 में टैक्सपेयर्स के लिए (ITR-U) सुविधा की शुरुआत की थी। इसके सुविधा के तहत टैक्सपेयर्स संबंधित एसेसमेंट ईयर से 2 साल के भीतर इनकम टैक्स रिटर्न में सुधार करके उसे दोबारा दाखिल कर सकते हैं।
न्यूज एजेंसी PTI ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित बयान के जरिए जानकारी दी है कि एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 28 फरवरी तक कुल 4.64 लाख अपडेटेड आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि 431.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। वहीं, एसेसमेंट ईयर 2023-24 में 29.79 लाख लोगों ने ITR-U दाखिल किया था और 2947 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।
बता दें कि कुछ विशेष मामलों को छोड़कर अपडेटेड आईटीआर इंडिविजुअल, बिजनेसेस या अन्य संस्थाओं सहित कोई भी फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कहा कि अभी ITR-U भरने पर = 25% अतिरिक्त टैक्स + ब्याज। 31 मार्च 2025 के बाद भरने पर 50% अतिरिक्त टैक्स + ब्याज। कृपया इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान u/s139(8A) के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें।
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आपको बताते चलें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त साल 26 के लिए बजट पेश करते वक्त संशोधित आईटीआर फाइल करने की अवधि को 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने करने का प्रस्ताव पेश किया था, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। ऐसे में टैक्सपेयर्स को अपने पिछले रिटर्न में गलतियां सुधारने या किसी भी संपत्ति का खुलासा करने के लिए अधिक समय मिलेगा।