Budget 2026 : हादसे में इलाज पर खर्च तो नहीं लगेगा टैक्‍स, 1 अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्‍स के नए नियम

Income Tax Rules Change: वित्‍तमंत्री ने बजट 2026 में इनकम टैक्‍स छूट को लेकर फिर बड़े ऐलान किए हैं। उन्‍होंने कहा कि नया इनकम टैक्‍स नियम 1 अप्रैल से लागू होग जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर (Image- Social Media)
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Union Budget 2026 Tax Slab Changes: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि नया इनकम टैक्स नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। उन्होंने बताया कि सड़क हादसों में घायलों के इलाज पर होने वाला पूरा खर्च अब टैक्स फ्री होगा। इनकम टैक्स नियमों में बदलाव के साथ ही सभी आईटीआर फॉर्म को भी नए सिरे से तैयार किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स नियमों के तहत सभी आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म में संशोधन किया जाएगा और इन्हें जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स बिल प्रभाव में आएगा, जिसके साथ सड़क दुर्घटना में घायलों के इलाज पर किया गया खर्च पूरी तरह कर-मुक्त हो जाएगा।

टूर पैकेज पर TCS का बोझ हुआ हल्का

पिछले कुछ समय से विदेशी यात्राओं पर ऊंचे टीसीएस को लेकर ट्रैवल इंडस्ट्री और आम यात्रियों में चिंता बनी हुई थी। तय सीमा पार करने पर 20% तक टैक्स कटने से लोगों की वर्किंग कैपिटल फंस जाती थी, जिसे बाद में रिफंड के जरिए वापस पाना पड़ता था। अब सरकार ने इसे घटाकर 2% कर दिया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि यात्रियों की नकदी पर दबाव कम पड़ेगा और विदेशी यात्रा का कुल बजट भी ज्यादा संतुलित रहेगा। इस फैसले से व्यक्तिगत पर्यटकों के साथ-साथ भारत की आउटबाउंड टूरिज्म इंडस्ट्री को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

विदेशी शिक्षा के लिए रेमिटेंस में भी बड़ी राहत

सरकार ने बजट 2026 में शिक्षा के उद्देश्य से एलआरएस (LRS) के तहत किए जाने वाले रेमिटेंस नियमों में भी ढील दी है। विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए फंड ट्रांसफर पहले एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि उस पर लगने वाला टैक्स परिवारों की बचत पर असर डालता था। अब टीडीएस दरों में कटौती से बैंक ट्रांजेक्शन पर टैक्स का बोझ कम होगा।

यह राहत उन छात्रों और परिवारों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, जो आने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या पहले से ही विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं।