Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

SEBI के आगे ICICI सिक्योरिटीज ने किया सरेंडर, 40 लाख रुपये देकर बचाई अपनी साख, जानें क्या है मामला

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने तथ्यों और निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना मामले के निपटान को लेकर आवेदन दिया था। उस आवेदन के बाद यह आदेश आया है।

  • Written By: मनोज आर्या
Updated On: Jan 06, 2025 | 08:28 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर, ( सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली: ब्रोकरेज कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) ने सोमवार को शेयर ब्रोकर नियमों के कथित उल्लंघन मामले का बाजार नियामक सेबी (SEBI) के साथ निपटान कर लिया। कंपनी ने सेबी को सेटलमेंट के तौर पर कुल 40.2 लाख रुपये का भुगतान किया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने तथ्यों और निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना मामले के निपटान को लेकर आवेदन दिया था। उस आवेदन के बाद यह आदेश आया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी  की सेबी के न्याय निर्णय अधिकारी अमित कपूर ने कहा कि निपटान शर्तों की स्वीकृति के मद्देनजर 17 मई, 2024 को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के माध्यम से आवेदक (आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज) के खिलाफ शुरू की गई ज्यू का निपटारा नियमों के अनुसार किया जाता है। सेबी ने शेयर ब्रोकर नियमों के कथित उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के खिलाफ ज्यूडिशियल प्रोसिडिंग शुरू की थी।

सेबी ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस किया था जारी

कंपनी को कथित उल्लंघन के लिए 17 मई, 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि आवेदक अपने अधिकृत व्यक्ति की निगरानी करने में विफल रहा। अधिकृत व्यक्ति को आवंटित पांच उपयोगकर्ताओं के ट्रेडिंग टर्मिनल अज्ञात स्थानों से संचालित किए जा रहे थे। इस बारे में शेयर बाजार को सूचना नहीं दी गई थी। इसके अलावा सेबी ने यह भी पाया कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास कथित तौर पर अपने अधिकृत व्यक्ति की ट्रेडिंग गतिविधियों की निगरानी करने के लिए व्यवस्था नहीं थी, जबकि अधिकृत व्यक्ति ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ग्राहकों के लॉग-इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर रहा था।

सम्बंधित ख़बरें

Mutual Fund के नए नियम: सेबी ने खत्म किया मनमानी फीस का खेल, अब प्रदर्शन पर आधारित होंगे शुल्क

सेबी की बड़ी राहत: डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट की लिमिट बढ़कर हुई 10 लाख, कागजी कार्रवाई हुई आसान

इंडिया ग्रोथ स्टोरी की निकाली जा रही हवा, IPO मार्केट में खुलेआम लूट, SEBI और सरकार खामोश

SEBI Update: शॉर्ट सेलिंग नियमों में कोई बदलाव नहीं, म्यूचुअल फंड के लिए आए नए नियम

जुलाई 2024 में, ICICI सिक्योरिटीज ने सेबी के आरोपों को न स्वीकारते हुए भी सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया। सेबी की हाई-पावर कमेटी ने 40.2 लाख रुपये की सेटलमेंट राशि तय की, जिसे कंपनी ने 1 जनवरी 2025 को चुका दिया।

बिजनेस सेक्टर से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… 

पहले भी एक्शन ले चुकी है सेबी

यह पहली बार नहीं है जब ICICI सिक्योरिटीज को सेबी के साथ मामला सुलझाना पड़ा हो। 2023 में कंपनी ने मर्चेंट बैंकर नियमों के उल्लंघन के मामले में 69.82 लाख रुपये देकर समझौता किया था। अब ICICI सिक्योरिटीज अपनी डीलिस्टिंग प्रक्रिया में जुटी है और इसके लिए उसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मंजूरी भी मिल चुकी है।

Icici securities settles case by paying rupees 402 lakh to sebi

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 06, 2025 | 08:27 PM

Topics:  

  • SEBI

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.