एफडी (सौजन्य : सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छोटी और बड़ी बचत करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की शुरूआत की थी। इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी 18 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति निवेश कर सकता है। आपको जानकारी दें कि फिक्स्ड डिपॉजिट करने के लिए आपको अकाउंट ओपन करने की जरूरत होती है।
ऐसे में ये सवाल आपके मन में उठ सकता है कि एक इंसान कितने एफडी अकाउंट खोल सकता है। अगर आप भी एफडी स्कीम में निवेश करने के बारे में सोच रहे है, तो आपको इस बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए।
देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार, 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी इंसान किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में कितने भी फिक्सड डिपॉडिट अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति को कुछ कागजी कारवाई पूरा करना जरूरी है। जिसके अंतर्गत एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए उस व्यक्ति को केवाईसी की प्रोसेस पूरी करनी होती है। इस प्रोसेस में पहचान पत्र, पता प्रमाण और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है।
अगर आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते है, तो आपके पास पैन कार्ड का होना बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि अगर आपको एफडी पर 40,000 रुपये से ज्यादा ब्याज मिलता है, तो उस अमाउंट पर आपको टीडीएस का भुगतान करना होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रुपये तक रखी गई है। यहीं कारण है कि फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड का होना अनिवार्य है।
अगर कोई भी व्यक्ति एफडी अकाउंट खोलता है, तो उसे बैंक के फॉर्म पर नॉमिनी का नाम लिखना काफी जरूरी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, आप नॉमिनी के तौर पर एक से ज्यादा व्यक्तियों के भी नाम लिख सकते हैं। हालांकि एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर आपको ये भी जानकारी देनी होगी कि एफडी में जमा राशि का शेयर किस नॉमिनी को कितना प्रतिशत तक बांटा जाएं।