यूपीआई लाइट (सौजन्य : सोशल मीडिया)
नई दिल्ली : नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट से संबंधित एक नया नियम पेश किया है, जो 1 अप्रैल 2025 को लागू होने वाला है। वर्तमान समय में यूपीआई लाइट यूजर्स को अकाउंट में बचे हुए बैलेंस को निकालने की सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन अब खबर आ रही है कि जल्द ही ये सुविधा शुरू होने जा रही है।
इसको लेकर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था। 21 फरवरी, 2025 के एक सर्कुलर में एनपीसीआई ने अपने सभी भुगतान सेवा प्रदाता यानी पीएसपी बैंकों और उन ऐ्प्स को आदेश दिया है कि जिनपर यूपाआई लाइट लाइव है, वे 31 मार्च 2025 तक ट्रांसफर आउट फीचर को एक्टिव करें।
वर्तमान समय में यूपीआई लाइट यूजर्स एक ही तरीके से चलती है, यूपीआई लाइट वॉलेट में पैसे लोड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें विड्रॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। यदि कोई व्यक्ति यूपीआई लाइट से कोई राशि निकालना चाहता है, तो उसे अपना यूपीआई लाइट अकाउंट पहले निष्क्रिय अक्षम करना होगा। जैसा कि अभी एनपीसीआई के वेबसाइट पर बताया गया है।
एनपीसीआई ने ये भी कहा है कि यूपीआई लाइट पर काम करने वाले सभी इश्यू बैंकों को एलआरएन यानी लाइट रेफरेंस नंबर लेवल की बाकी राशि बनाए रखनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा। सर्कुलर में आगे ये भी लिखा गया है कि एक्टिव यूपीआई लाइट वाले यूपीआई ऐप में ऐप लॉगिन के समय ऐप पासकोड, बायोमेट्रिक्स या पैटर्न पर आधारित लॉक होगा। ये चेंज 31 मार्च, 2025 तक लागू किया जाएगा। यूपीआई लाइट के लिए बाकी सभी दिशा-निर्देश समान रहेंगे।
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पिछले साल अक्टूबर के महीने में आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का ऐलान किया था। यूपीआई लाइट हर ट्रांसेक्शन लिमिट भी 100 रुपये से बढ़कर 500 रुपये कर दिया गया था। यूपीआई 123 पे के लिए हर ट्रांसेक्शन लिमिट को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी।