बिना सुरक्षा के ऑनलाइन विस्फोटक बेचना पड़ा भारी! CCPA ने डायल4ट्रेड पर लगाया ₹10 लाख का जुर्माना

Dial4Trade Explosive Sale Fine: बिना अनिवार्य सुरक्षा और लाइसेंस जांच के अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन बिक्री की सुविधा देने पर CCPA ने Dial4Trade पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। जानें पूरी खबर।
ccpa imposes 10 lakh fine on dial4trade for online explosives sale
Dial4trade पर फाइन(सोर्स: सोशल मीडिया)
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CCPA Imposes 10 Lakh Fine On Dial4trade: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बिना अनिवार्य सुरक्षा उपायों के विस्फोटक पदार्थों को ऑनलाइन बेचने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डायल4ट्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

यह जानकारी उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई।

अमोनियम नाइट्रेट की अवैध लिस्टिंग

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई विनियमित खतरनाक और विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग और बिक्री के संदर्भ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की क्षेत्र-व्‍यापी जांच के बाद हुई है। इसमें लाइसेंस सत्यापन, खरीदार की पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अपने प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग की सुविधा देने के लिए डायल4ट्रेड दोषी पाया गया है।

साथ ही, सीसीपीए ने डायल4ट्रेड को अपने प्‍लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट या विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत किसी भी अन्य पदार्थ की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन या बिक्री को तुरंत बंद करने का निर्देश भी दिया है।

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भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार

सीसीपीए ने माना कि किसी डिजिटल मार्केटप्लेस पर उपलब्‍ध कराई गई और इंटरनेट के माध्यम से जनता तक पहुंचाई गई उत्पाद सूची उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(1) के तहत विज्ञापन की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

किसी विनियमित विस्फोटक पदार्थ को सामान्य उपभोक्ता उत्पाद की तरह बिक्री के लिए प्रस्तुत करना और उपयोगकर्ताओं को यह सूचित नहीं करना कि इसकी वैध खरीद के लिए निर्धारित लाइसेंस आवश्यक है, इस अधिनियम की धारा 2(28) और 2(47) के तहत भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्‍यवहार है।

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डायल4ट्रेड का खारिज हुआ तर्क

डायल4ट्रेड ने तर्क दिया कि वह एक बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) मार्केटप्लेस मध्यस्थ के रूप में काम करता है और इसलिए तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा अपलोड की गई सूचियों के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। सीसीपीए ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

मंत्रालय के मुताबिक, सीसीपीए ने यह भी पाया कि डायल4ट्रेड के पास विक्रेताओं को ब्लॉक करने और उत्‍पादों को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की क्षमता थी, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया।

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