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Budget 2026: आम आदमी के लिए नए टैक्स नियम से क्या बदलेगा? 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी बात

Tax Slab Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि नया इनकम टैक्स नियम 1 अप्रैल से लागू होगा।

  • Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On: Feb 01, 2026 | 01:06 PM

सांकेतिक तस्वीर (Image- Social Media)

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Budget 2026 Tax Regime Changes: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मैं छोटे करदाताओं के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव रखती हूं, जिसके तहत नियम-आधारित स्वचालित प्रणाली के जरिए कम या शून्य टीडीएस कटौती का सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकेगा। इसके लिए अब करदाताओं को असेसिंग ऑफिसर के पास आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

उन्होंने कहा, टैक्सपेयर्स की सहूलियत बढ़ाने के लिए, जिन निवेशकों के पास कई कंपनियों की सिक्योरिटीज हैं, उनके मामले में डिपॉजिटरीज़ को यह अनुमति देने का प्रस्ताव है कि वे Form 15G या Form 15H निवेशकों से स्वीकार कर सीधे संबंधित कंपनियों तक भेज सकें। आइए 10 प्वाइंट्स में समझते हैं आम आदमी के लिए क्या कुछ बदलेगा…

आम आदमी के लिए टैक्स में क्या बदलेगा?

  • नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।
  • जुलाई 2024 में लाए गए आयकर अधिनियम की समीक्षा पूरी हो चुकी है, नियमावली जल्द जारी होगी और फॉर्म पहले से ज्यादा आसान होंगे।
  • विदेश यात्रा पर टीसीएस घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
  • टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, अब 31 मार्च तक रिटर्न फाइल किया जा सकेगा।
  • स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए टीसीएस 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है।
  • एनआरआई को भारत में संपत्ति खरीदने या बेचने पर टीडीएस देना होगा।
  • हालांकि, एनआरआई को संपत्ति बेचने के लिए अब TAN लेने की जरूरत नहीं होगी।
  • Non‑audit business cases और Trusts के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी।
  • शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए TCS रेट घटाया गया. यह 5% से घटाकर 2% किया जाएगा।
  • रिटर्न संशोधन (Revised Returns) का समय बढ़ाया गया. नाममात्र फीस देकर रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

यह भी पढ़ें- वित्त मंत्री ने किया ऐतिहासिक कमेटी का ऐलान, कैसा होगा देश में AI का भविष्य…छिनेगी नौकरी या देगा नया मौका

बजट 2026 में टैक्‍सपेयर्स को इनकम टैक्‍स स्‍लैब के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में वित्त मंत्री ने कोई भी बदलाव नहीं किया है. यानी कि अगला बदलाव होने तक पुरानी व्‍यवस्‍था लागू रहेगी।

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Published On: Feb 01, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

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