सुप्रीम कोर्ट (फोटो-सोशल मीडिया)
नई दिल्लीः बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर छिड़े सियासी घमासान पर गुरुवार को सुप्रीम में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन को चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र मानते हुए रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र मानें। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग के स्वायत्त बॉडी है। इसलिए नियमानुसार लिए गए किसी भी फैसले कोर्ट नहीं रोक लगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर को लेकर जरूर सवाल उठाया।
सवाल प्रक्रिया पर नहीं टाइमिंग पर हैः सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान जस्टिस धूलिया ने कहा, ‘ समस्या आपकी प्रक्रिया में नहीं है। समस्या आपके टाइमिंग की है। क्योंकि जिन लोगों को सूची से हटाया जा सकता है, उनके पास इसके अपील करने का समय नहीं होगा।इस पर चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया कि किसी भी वोटर को बिना सुनवाई के वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। हर वोटर को सुनवाई का मौका दिया जाएगा।
अब आधार, निर्वाचन और राशन कार्ड भी मान्य
चुनाव आयोग द्वारा भरोसा दिलाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि पहचान पर के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड और निर्वाचन कार्ड को मान्य करने का निर्देश दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग इन दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में नहीं मान्य कर रहा था।
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सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड पर दिलचस्प बहस