जेल में ही रहेंगे खान सर के गार्ड्स: कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, रौशन आनंद पर सोमवार को होगी सुनवाई

Khan Sir Firing Case: पटना सिविल कोर्ट ने खान सर फायरिंग केस में उनके दोनों निजी सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका खारिज कर दी है जबकि ज्ञान बिंदु के रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी।
Court Rejects Bail Pleas of Khan Sir’s Bodyguards, Roshan Anand Hearing on Monday
खान सर- रोशन आनंद (सोर्स- सोशल मीडिया)
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Bail Rejected In Khan Sir Firing Case: पटना सिविल कोर्ट में खान सर के बॉडी गार्ड्स और ज्ञान बिंदु के रौशन आनंद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिसके बाद अदालत ने खान के दोनों बॉडी गार्ड्स की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट में खान सर के गार्ड्स के वकील ने दलील दी थी कि उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई लेकिन इसे कोर्ट ने इसे नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि आप दोनों ने फायरिंग की थी, इसलिए आपकी बेल रिजेक्ट की जाती है। वहीं रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।

टाइम पीटिशन दाखिल कर मांगा अतिरिक्त समय

बता दें कि रौशन आनंद की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत याचिका दाखिल की गई थी। फिर यह मामला ट्रांसफर होकर एडीजे-33 की अदालत में पहुंचा। यहां सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष के वकील ने बहस करने के बजाय टाइम पीटिशन दाखिल कर अतिरिक्त समय मांग लिया जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की।

खान सर के बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका खारिज

फायरिंग मामलें में खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुराग वर्मा ने बेल रिजेक्ट कर दिया। सुनवाई के दौरान पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग की थी इसलिए उनके जमानत याचिका खारिज की जाती है।

खान सर को मिली राहत

आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के आरोपी खान सर को पटना सिविल कोर्ट ने पहले ही राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पटना सिविल कोर्ट की तरफ से ‘No Coercive Action’ का आदेश दिया गया है। ‘No Coercive Action’ यानि अदालत के अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

जानकारी के मुताबिक खान सर के वकील अरविंद कुमार ने दावा किया है कि पूरे मामले में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे सुरक्षा गार्डों से जुड़े हुए हैं। खान सर के वकील अरविंद ने दावा किया कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। खान सर का नाम बाद में जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार गार्डों ने यह कहीं भी नहीं कहा है कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर गोलियां चलाई थी।

क्या है मामला

गौरतलब है कि 2 जून को मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में जमकर हंगामा हुआ था। इस मामले को लेकर पथराव, मारपीट और फायरिंग की घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जिसके बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं। जिसमें पहली एफआईआर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो दूसरा एफआईआर वायरल फायरिंग वीडियो के आधार पर दर्ज की गई थी। जिसके बाद खान सर के गार्ड़ों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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