ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, पर खान सर को मिली राहत

Patna Coaching Firing Case: पटना की जिला सत्र अदालत ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जबकि खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
Patna Court Rejects Roshan Anand Bail Plea
कोर्ट ने रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज की (सोर्स- सोशल मीडिया)
Published on
Updated on

Patna Court Rejects Roshan Anand Bail Plea: पटना कोचिंग विवाद और फायरिंग मामलें में बड़ी खबर सामने आई है, पटना की जिला सत्र अदालत ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।  

इससे पहले अदालत ने फैजल खान (खान सर) की गिरफ्तारी पर रोक वाली याचिका पर भी अपना फैसला सुनाया। अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का फैसला सुनाया। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

दोनों कोचिंग के बीच हुआ था विवाद

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला 2 जून की दरमियानी रात है,  इस दिन पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटनाएं हुई।  खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान ने इसका आरोप सामने की कोचिंग के मालिक रौशन आनंद पर लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी कोचिंग को बंद करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है।  वहीं, रौशन आनंद ने खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए खान सर के ओर से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। हालांकि, खान सर की एफआईआर के बाद पटना पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था।

खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक

वहीं, इसी मामले में अदालत ने खान सर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट में खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वार ने दलील दी कि कोचिंग में गार्ड तैनाती एंजेसी द्वारा की गई थी। जिन्होंने 2 जून को विवाद बढ़ने बाद गोलीबारी की थी। इसका प्रत्यक्ष रूप से खान सर से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार किया जाना उचित नहीं है। अदालत ने खान सर के वकील की दलील को सही मानते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

सुनवाई के बाद खान सर के वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि,  अदालत ने खान की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। वो आजाद हैं और किसी भी समय, कहीं भी जा सकते हैं। 

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com