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नवभारत ऑटो डेस्क : अगर ट्रैफिक पुलिस का कोई कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी निकाल रहा है, तो यह नियम के खिलाफ है। कॉन्स्टेबल के पास आपके वाहन को सीज करने या आपको अरेस्ट करने का अधिकार नहीं होता। साथ ही, कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह परेशान भी नहीं कर सकता। ऐसे में आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि, कई लोग इस बात को नहीं जानते और गलती पर ट्रैफिक पुलिस से डर जाते हैं।
असल में, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत, एएसआई (Assistant Sub Inspector) स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, और इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है, जबकि ट्रैफिक कॉन्स्टेबल इनकी मदद के लिए होते हैं।
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अधिवक्ताओं के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत, पुलिस को वाहन की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा, धारा 183, 184, 185 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना और गति सीमा का उल्लंघन करने पर सजा या जुर्माना हो सकता है।