Traffic Challan को कैसे करें माफ। (सौ. Freepik)
Lok Adalat Challan Waiver: कल्पना कीजिए, आप ऑफिस के लिए निकलते हैं और जल्दबाजी में हेलमेट पहनना भूल जाते हैं, लाल बत्ती पार कर जाते हैं या अपनी गाड़ी नो-पार्किंग ज़ोन में खड़ी कर देते हैं। आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर चौराहे पर लगे CCTV कैमरे आपकी हर गलती रिकॉर्ड कर रहे हैं।
कुछ महीने बाद, जब आप अपनी RC या बीमा रिन्यू कराने जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी पर ₹5,000, ₹10,000 या यहाँ तक कि ₹20,000 का चालान बकाया है। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।
इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने लोक अदालत का प्रावधान किया है, जहाँ आप अपने ट्रैफ़िक चालान की पूरी या आधी राशि माफ़ करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी, सरल और पारदर्शी है।
लोक अदालत साल में चार बार आयोजित की जाती है। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को राज्य और ज़िला स्तर पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए आपको 2 दिन पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा, जिसमें टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट जनरेट किया जाएगा।
यदि आपके पास एक से ज़्यादा चालान हैं, तो आपको प्रत्येक चालान के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद, आपको निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेज़, नियुक्ति पत्र और टोकन नंबर लेकर लोक अदालत में पहुँचना होगा।
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अपने चालान का स्टेटस देखने के लिए, echallan.parivahan.gov.in पर जाएँ या mParivahan ऐप का इस्तेमाल करें। गाड़ी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस या चालान नंबर डालें और कैप्चा भरें—चालान की सारी जानकारी आपके सामने होगी।
लोक अदालत में पुराने छोटे-मोटे उल्लंघनों की सुनवाई होती है, जैसे हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, गलत पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल जंप करना आदि। कई मामलों में पूरा जुर्माना माफ कर दिया जाता है, जबकि कुछ मामलों में छूट 50% तक हो सकती है। ऐसे में आपके ऊपर भी कोई जुर्माना है तो आप लोक आदालत में जा कर उसे माफ करा सकते है।