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भारत में फैंसी नंबर प्लेट का क्रेज बढ़ा, HR88B8888 बना देश का सबसे महंगा नंबर, करोड़ों में कीमत

Fancy Number Plate: नए मॉडल्स की लॉन्चिंग के साथ-साथ लोगों में फैंसी नंबर प्लेट का जुनून तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रेज ने हाल ही में हरियाणा की ऑनलाइन नीलामी में इतिहास रच दिया है।

  • By सिमरन सिंह
Updated On: Nov 27, 2025 | 02:46 PM

भारत का सबसे मंहगा नंबर। (सौ. AI)

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Luxury Car Number: भारत में कारें अब केवल सफर का जरिया नहीं, बल्कि पहचान, शान और लाइफस्टाइल का मजबूत प्रतीक बन चुकी हैं। नए मॉडल्स की लॉन्चिंग के साथ-साथ लोगों में फैंसी नंबर प्लेट का जुनून तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रेज ने हाल ही में हरियाणा की ऑनलाइन नीलामी में इतिहास रच दिया, जहां HR88B8888 नंबर की बोली सीधे 1.17 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह देश की अब तक की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी महंगी फैंसी नंबर प्लेट खरीदने पर खरीदार को कितना टैक्स देना पड़ेगा?

क्या फैंसी नंबर प्लेट लग्जरी आइटम घोषित होगी?

देश के अलग-अलग राज्यों में वर्तमान में फैंसी नंबरों पर अलग-अलग टैक्स लगाया जाता है। कहीं केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है, जबकि कई राज्यों में 18% GST पहले से लागू है। अब सरकार इस सिस्टम में बदलाव करने जा रही है। प्रस्ताव के मुताबिक, फैंसी नंबर प्लेट को सीधे लग्जरी आइटम की श्रेणी में रखने की योजना है। इसके तहत फैंसी नंबर प्लेट पर 28% GST लगाया जा सकता है। यानी करोड़ों में बिकने वाली नंबर प्लेट पर टैक्स भी उतना ही भारी होगा।

1.17 करोड़ की नंबर प्लेट पर कितना GST देना होगा?

अगर 28% GST लागू कर दिया गया तो खरीदार को चुकाने होंगे:

  • 1.17 करोड़ × 28% = लगभग 32.76 लाख रुपये GST

यानि सिर्फ टैक्स के नाम पर ही 30 लाख रुपये से ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। सरकार इस नीलामी को लग्जरी पेमेंट मानते हुए उस पर पूरा GST लगाने पर विचार कर रही है।

अभी क्या है टैक्स की स्थिति?

फिलहाल कई राज्यों में फैंसी नंबरों पर 18% GST लागू है, मगर टैक्स स्ट्रक्चर हर राज्य में अलग-अलग है। इसी असमानता को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय से एकसमान नियम तय करने की मांग की गई है, जिससे इसे आधिकारिक तौर पर 28% स्लैब में शामिल किया जा सके।

बिना अनुमति फैंसी नंबर लगाने पर होगा बड़ा जुर्माना

सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि बिना नीलामी या बिना आधिकारिक अनुमति के फैंसी नंबर प्लेट लगाना पूरी तरह कानून के खिलाफ है। ऐसा करते पकड़े जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। यानी शो ऑफ करने के चक्कर में गलत नंबर लगाने पर सीधा कानून का उल्लंघन माना जाएगा।

ये भी पढ़े: Mahindra XEV 9S लॉन्च: भारत की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV ने मचाई धूम, Tata Sierra को कड़ी टक्कर

28% GST लागू हुआ तो क्या होगा?

अगर यह नियम लागू हो जाता है, तो फैंसी नंबर प्लेट आम लोगों की पहुंच से और भी दूर हो जाएगी।

  • करोड़ों की बोली
  • लाखों का टैक्स

यह कॉम्बिनेशन केवल अमीर तबके की लग्जरी बनकर रह जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सरकार की लग्जरी आइटम नियंत्रण नीति की दिशा में बड़ा फैसला हो सकता है।
आने वाले दिनों में फैंसी नंबर और भी एक्सक्लूसिव हो जाएंगे।

कैसे होती है वीआईपी नंबरों की बोली?

हरियाणा में वीआईपी नंबर प्लेट की नीलामी पूरी तरह ऑनलाइन की जाती है।

  • हर शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 9 बजे तक आवेदन
  • बुधवार शाम 5 बजे तक ऑनलाइन बोली
  • उसी दिन नतीजे जारी

India most expensive number plate hr88b8888 broke all records at auction

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Published On: Nov 27, 2025 | 02:46 PM

Topics:  

  • Automobile
  • Car Market
  • Haryana
  • HSRP Number Plate

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