दिल्ली में फिर लागू हुई GRAP स्टेज 3 की सख्त पाबंदियां, उल्लंघन पर 20 हजार तक जुर्माना
गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGV) पर भी रोक लगा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके वाहन का चालान काटा जा सकता है और 20,000 रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है।
- Written By: सिमरन सिंह
Traffic Challan को लेकर नए नियम सामने आ रही है। (सौ. X)
नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने GRAP स्टेज 3 की पाबंदियों को फिर से लागू कर दिया है। राजधानी में 29 जनवरी 2025 से यह नियम प्रभावी हो गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो ट्रैफिक पुलिस उसे 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है।
इन वाहनों पर पूरी तरह से बैन
GRAP स्टेज 3 के तहत, दिल्ली-एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह नियम सभी चार पहिया वाहनों पर लागू होता है, हालांकि दिव्यांग व्यक्तियों को इससे छूट दी गई है।
इसके अलावा, गैर-जरूरी डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGV) पर भी रोक लगा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके वाहन का चालान काटा जा सकता है और 20,000 रुपये तक का फाइन भरना पड़ सकता है।
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दिल्ली की हवा और भी जहरीली
सर्दी के जाते ही दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इस वजह से GRAP स्टेज 3 को दोबारा लागू करना पड़ा।
आज 31 जनवरी 2025 को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है:
- आनंद विहार: AQI 384
- नेहरू नगर: AQI 383
- जहांगीरपुरी (उत्तर-पश्चिमी दिल्ली): AQI 385
यह आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है।
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दिल्ली में क्या-क्या रहेगा बंद?
GRAP स्टेज 3 लागू होने के बाद दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर रोक के अलावा, गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
इसके साथ ही, पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों को हाईब्रिड मोड में संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों और माता-पिता को यह विकल्प दिया गया है कि वे चाहें तो ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं।
