कार पार्किंग को लेकर आया चेन्नई में नया नियम। (सौ. Freepik)
नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: अगर आप चेन्नई में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है। अब कार खरीदने से पहले यह साबित करना जरूरी होगा कि आपके पास पार्किंग की जगह उपलब्ध है। चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी (CUMTA) ने नई पार्किंग पॉलिसी लागू कर दी है, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक की समस्या को कम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है।
देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए वाहन खरीद से पहले पार्किंग की अनिवार्यता की नीति लाई गई है। इस पॉलिसी को आवास एवं शहरी विकास विभाग ने मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु सरकार ने 2024 में मद्रास हाईकोर्ट में इस नीति को लागू करने की घोषणा की थी।
नई नीति के तहत, अब चेन्नई में किसी भी व्यक्ति को कार खरीदने से पहले अपनी पार्किंग व्यवस्था का प्रमाण देना होगा। यह पार्किंग स्पेस घर के अंदर हो सकता है या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में।
इस पॉलिसी के बारे में CUMTA के सेक्रेटरी आइ जयाकुमार ने कहा— “लोग अक्सर कई गाड़ियां खरीद लेते हैं, लेकिन उनके पास सीमित पार्किंग स्पेस होता है। इससे वे गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करने लगते हैं, जिससे ट्रैफिक और आसपास के लोगों को दिक्कत होती है।”
चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी ने ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग पॉलिसी लाने के साथ रेजिडेंशियल पार्किंग परमिट सिस्टम लागू करने की भी योजना बनाई है।
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चेन्नई की यह नई पार्किंग पॉलिसी ट्रैफिक समस्या को हल करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे बिना पार्किंग वाली गाड़ियां सड़कों पर खड़ी करने की प्रवृत्ति रुकेगी और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू होगी।