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Driving License एक्सपायर होने से पहले जान लें रिन्यू के नए नियम और पूरी प्रक्रिया

Driving License Renewal: सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का वैध होना अनिवार्य है। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, तो समय रहते उसका रिन्यू कराना बेहद जरूरी है।

  • By सिमरन सिंह
Updated On: Jan 01, 2026 | 05:45 PM

Driving License (Source. AI)

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DL Renewal Online: सड़क पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का वैध होना अनिवार्य है। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, तो समय रहते उसका रिन्यू कराना बेहद जरूरी है। नियमों के मुताबिक, प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर जारी होने की तारीख से 20 साल या फिर आपकी उम्र 40–50 साल (जो पहले हो) तक वैध रहता है। वहीं, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस को हर 3-5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है।

लाइसेंस एक्सपायरी और ग्रेस पीरियड के नियम

ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी से एक साल पहले तक आप रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक्सपायर होने के बाद भी 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसमें कोई जुर्माना नहीं देना पड़ता। हालांकि, अगर इसके बाद देरी होती है तो लेट फीस लगती है। इतना ही नहीं, यदि आपका लाइसेंस 5 साल से ज्यादा समय तक एक्सपायर रहता है, तो आपको नए सिरे से आवेदन करना पड़ सकता है या दोबारा ड्राइविंग टेस्ट भी देना होगा।

ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू की आसान प्रक्रिया

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया अब काफी हद तक डिजिटल हो चुकी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सारथी परिवहन पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) के जरिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन रिन्यू के लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाएं और अपना राज्य चुनें। इसके बाद Driving Licence > Services on Driving Licence (Renewal/Duplicate) विकल्प पर क्लिक करें। यहां अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा डालकर Proceed करें। सर्विस के रूप में Renewal चुनें और आवेदन फॉर्म भरें।

इसके बाद स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट (PDF/JPEG), फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। फीस का भुगतान आप नेट बैंकिंग, UPI या कार्ड से कर सकते हैं। अगर बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी हुआ, तो नजदीकी RTO में अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। तय तारीख पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ RTO जाएं। आवेदन नंबर के जरिए आप स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। रिन्यू किया हुआ स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस 15-30 दिनों में आपके पते पर पोस्ट से भेज दिया जाता है।

ये भी पढ़े: Car Price Hike 2026: नए साल में महंगी हुई कारें, जनवरी से बढ़ गए दाम, जानिए कौन सी कंपनियां शामिल

ऑफलाइन रिन्यू कराने का तरीका

अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, तो नजदीकी RTO जाकर भी लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 9, 1 और 1A (अगर लागू हो) भरना होता है। जरूरी दस्तावेज और फोटो जमा करने के बाद फीस काउंटर पर जमा करें। रिन्यू किया हुआ लाइसेंस बाद में पोस्ट के जरिए भेज दिया जाता है।

आसान रिन्यू के लिए जरूरी टिप्स

समय से पहले आवेदन करें ताकि जुर्माने और भीड़ से बचा जा सके। DigiLocker या mParivahan ऐप में डिजिटल DL जरूर रखें, जिसे ट्रैफिक पुलिस मान्य करती है। आवेदन की स्थिति पोर्टल पर नियमित रूप से चेक करते रहें। NRI नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या भारत आने पर लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं।

Before your driving license expires learn about the new renewal rules and the complete process

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Published On: Jan 01, 2026 | 05:45 PM

Topics:  

  • Automobile
  • Driving License
  • Sarathi Helpline

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