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अब न्यूज पोर्टलों का भी होगा ‘रजिस्ट्रेशन’, मोदी सरकार ला रही नया विधेयक, 155 साल पुराने कानून का होगा अंत

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Jul 16, 2022 | 10:38 AM

Pic: Forbes

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नई दिल्ली. सुबह की अन्य बड़ी खबर के अनुसार, डिजिटल मीडिया (Digital Media) को नियंत्रित करने व अखबार के बराबर मानने के लिए अब केंद्र सरकार एक बिल भी लेकर आ रही है। वहीं इस बिल को कानूनी मान्यता मिलने के बाद अब न्यूज पोर्टल (News Portal) को भी अखबारों की ही तरह अपना पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाएगा। बता दें कि, अभी तक यह नियम सिर्फ समाचार पत्रों पर ही लागू है। 

आ रहा है नया विधेयक  

गौतरलब है कि अब केंद्र सरकार, 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है। इसके स्थान पर अब  ‘प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल’ लाया जा रहा है। इस बिल में समाचार पत्रों के लिए नई व आसान पंजीकरण व्यवस्था होगी, वहीं इसके तहत अब डिजिटल मीडिया को भी लाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसी भी खबर है कि केंद्र सरकार इसी मानसून सत्र के दौरान ही इस बिल को सदन में पेश कर सकती है। 

जानकारी के अनुसार, यह नया विधेयक प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण (PRB) अधिनियम, 1867 की जगह लेगा। इसके तहत मध्यम व छोटे प्रकाशकों के लिए इसकी प्रक्रियाओं को अति सरल रखा जाएगा और प्रेस की स्वतंत्रता के मूल्यों को इसमें यथावत बनाए रखा जाएगा। 

साल 2019 में तैयार हुआ था मसौदा 

बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2019 में ही ‘प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल’ का मसौदा जारी किया था, जिसमें समाचार पत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के अलावा डिजिटल मीडिया को भी इसके व्यापक दायरे में लाने का प्रावधान है। वहीं 2019 के ड्राफ्ट बिल में ‘डिजिटल मीडिया पर समाचार’ को ‘डिजीटल प्रारूप में समाचार’ के रूप में परिभाषित किया था, जिसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है। इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स जैसे एनी रूपक भी शामिल किये गए हैं। 

Now news portals will also have registration modi government is bringing a new bill 155 years old law will end

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Published On: Jul 16, 2022 | 10:38 AM

Topics:  

  • Digital Media

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