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दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद पर UAPA के तहत चलेगा केस, सरकार की मंजूरी

  • By मोहित तिवारी
Updated On: Nov 06, 2020 | 04:53 PM

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नई दिल्ली: दिल्ली में हुए दंगों के मामले में गिरफ्तार उमर खालिद (Umar Khalid) पर अब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act) (UAPA) के तहत कोर्ट में केस चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इसकी मंजूरी दे दी है। ज्ञात हो कि, सितंबर माह में कई घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) स्पेशल सेल (Special Cell) ने देर रात उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। पूछताछ और छानबीन के बाद खालिद के दिल्ली दंगों (Delhi Riots) में शामिल होने के कई खुलासे हुए हैं। उमर पर दंगे की साजिश रचने, दंगे के लिए लोगों को भड़काने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही उमर पर देशद्रोह (Treason) के भी कई मामले दर्ज हैं। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में शामिल होने के आरोपी उमर खालिद के खिलाफ UAPA के तहत केस चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को सरकार की ओर से मंजूरी मिली है। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार अब ‘टुकडे-टुकडे’ गैंग के साथ नहीं खड़ी है। तभी दिल्ली सरकार ने दिल्ली दंगों के षड्यंत्र के मामले में उमर खालिद के खिलाफ UAPA के तहत केस चलाने  को मंजूरी दी है।

उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर की देर रात गिरफ्तार किया था। स्पेशल सेल ने आरोप लगाया है कि, उमर खालिद ने जामिया नगर में एक बैठक के दौरान पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, राजधानी पब्लिक स्कूल के मालिक फैजल फारुख के साथ मिलकर दंगों की साजिश रची थी। इस बैठक में दंगा भड़काने लिए धन एकत्र करने की जिम्मेदारी उमर ने ली थी और इसके लिए  ताहिर हुसैन व अन्य दंगाइयों को फंड भी मुहैया कराया था। 

Delhi riots accused umar khalid to be tried under uapa government approval

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Published On: Nov 06, 2020 | 04:53 PM

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