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अब PF खाते से निकाल सकेंगे पूरा पैसा, जानिए क्या होगी शर्तें, वीडियो से समझिए पूरा प्रॉसेस

ईपीएफओ ने अपने करीब 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़े राहत भरे फैसलों का ऐलान किया है। श्रम मंत्री मनसूख मांडविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के बाद ये निर्णय लिए गए।

प्रतीक पाण्डेय

अब ईपीएफ सदस्य पीएफ खाते से अपनी पूरी राशि (अपना और कंपनी दोनों का हिस्सा) निकाल सकेंगे। हालांकि, 25% राशि न्यूनतम बैलेंस के रूप में बनाए रखना अनिवार्य होगा, ताकि इस पर 8.25% की चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती रहे। मोटा-मोटी, सदस्य 75% राशि आसानी से निकाल सकते हैं। राहत की बात यह है कि प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी या महामारी जैसी विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए अब कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। आंशिक निकासी के लिए 13 कठिन पुरानी शर्तों को खत्म कर दिया गया है। शिक्षा के लिए निकासी की सीमा 3 से बढ़ाकर 10 बार और शादी के लिए 3 से बढ़ाकर 5 बार कर दी गई है। साथ ही, आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 12 महीने कर दी गई है। ईपीएफओ ने दावों के तेजी से निपटारे के लिए ऑटोमेटिक सेटलमेंट और ईपीएफओ 3.0 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा, EPS 95 पेंशनर्स अब घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) निःशुल्क जमा कर सकेंगे।

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