दिव्यांग पेंशन नया नियम (सोर्स- डिजाइन फोटो)
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Divyang Pension New Rules: अब 80% नहीं 40% दिव्यांगता पर मिलेगी पेंशन, सरकार ने मंजूर किए ₹53,428 करोड़

Divyang Pension: सरकार ने नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम को अगले पांच साल तक जारी रखने के लिए 53,428 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसका नाम अब 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' कर दिया गया है।

मनोज आर्या

Divyang Pension New Rules: केंद्र सरकार ने नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम को अगले पांच साल तक जारी रखने के लिए 53,428 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसका नाम बदलकर अब 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' कर दिया गया है। इसके साथ ही कई उप-योजनाओं के नाम भी बदले गए हैं। इस फैसले में सबसे बड़ा बदलाव दिव्यांग पेंशन को लेकर किया गया है, जहां पात्रता के लिए जरूरी दिव्यांगता की शर्त को 80% से घटाकर 40% कर दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत 0 से 79 वर्ष के पात्र लाभार्थियों को 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को 625 रुपये मासिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस कदम से देश भर के करीब 3 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इन सभी संशोधित दिशा-निर्देशों और विस्तृत गाइडलाइन को अगले तीन महीने के भीतर जारी किया जाएगा।

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