UP की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट तो नहीं गया आपका नाम, यहां करें चेक, लिस्ट में कैसे जुड़वाएं नाम? 
उत्तर प्रदेश

UP की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट तो नहीं गया आपका नाम, यहां करें चेक, लिस्ट में कैसे जुड़वाएं नाम?

UP SIR Draft List: : उत्तर प्रदेश विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की आलेख्य मतदाता सूची 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित होनी है। अपना नाम चेक करने के लिए वोटर्स निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की साइट पर जा सकते हैं।

अर्पित शुक्ला

UP Voter List News: देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होने जा रही है, जिस पर बीजेपी, सपा सहित सभी राजनीतिक दलों की पैनी नजर रहेगी। यूपी से करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटने की आशंका को लेकर सभी दलों में बेचैनी बनी हुई है। चुनाव आयोग ने यूपी में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के लिए दो बार समयसीमा बढ़ाई थी। अब देखना होगा कि इस अतिरिक्त समय में कितने नए नाम मतदाता सूची में जुड़ पाए हैं। हालांकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद यदि किसी मतदाता का नाम शामिल नहीं है, तो वह आपत्ति दर्ज करा सकता है और अंतिम सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सीईओ नवदीप रिणवा ने जिला स्तर पर मृत, स्थानांतरित या लापता मतदाताओं के दोबारा सत्यापन के लिए चुनाव आयोग से दो हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत मांगी थी। आयोग ने 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने की अंतिम तारीख तय की है। बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका है। रिणवा के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 12.55 करोड़ वोटर हो सकते हैं, जो SIR प्रक्रिया से पहले कुल मतदाताओं की संख्या से 2.89 करोड़ कम है।

1 महीने मिलेगा सुधार का मौका

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, वोटर लिस्ट में नाम न होने या किसी तरह के बदलाव से जुड़ी शिकायत, दावा या आपत्ति के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आवेदन किया जा सकेगा।

11 जनवरी को पोलिंग स्टेशन पर जांच

दावे और आपत्तियों की पूरी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in ) पर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा 11 जनवरी 2026 को सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी उस बूथ की पूरी वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाएंगे।

कौन सा फॉर्म भरें?

  • फॉर्म 6: 18 वर्ष की आयु पूरी कर पहली बार वोटर बनने के लिए
  • फॉर्म 7: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, आपत्ति दर्ज कराने या पहले से शामिल नाम में सुधार के लिए
  • फॉर्म 8: निवास स्थान बदलने, मतदाता सूची में संशोधन, वोटर कार्ड बदलने या दिव्यांग मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए
  • किसी दूसरे राज्य से यूपी आकर बसे हैं तो नाम जुड़वाने के लिए घोषणापत्र देना होगा, जो यूपी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है

फॉर्म कहां जमा करें?

  • ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या ECINET ऐप के जरिए
  • अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर

वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

  • https://voters.eci.gov.in पर जाएं
  • राज्य, पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम दर्ज करें
  • अपना पूरा नाम और अभिभावक का नाम भरें
  • जिला और उम्र दर्ज करें
  • विधानसभा क्षेत्र चुनें
  • वोटर आईडी का सीरियल नंबर डालें

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