सपा सांसद अफजल अंसारी सोर्स- सोशल मीडिया
प्रयागराज

सपा सांसद अफजल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी को HC से राहत, गैंगस्टर एक्ट में कुर्क डालीबाग का बंगला रिलीज

Afzal Ansari Wife Farhat Ansari Case: सपा सांसद अफजल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी को इलाहाबाद HC से राहत मिली है। गैंगस्टर एक्ट में कुर्क डालीबाग का बंगले को कोर्ट ने रिलीज कर दिया।

ओमप्रकाश सिंह परिहार, अमन मौर्या

Allahabad High Court Farhat Ansari Property Release: गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने लखनऊ के डालीबाग स्थित उस बंगले को रिलीज किए जाने के बाद फरहत अंसारी की याचिका को अप्रासंगिक मानते हुए निस्तारित कर दिया, जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया था। बंगले की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 46 लाख रुपये बताई गई है।

सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने दी जानकारी

मामले की सुनवाई शुरू होते ही राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने 18 अगस्त के आदेश के जरिए डालीबाग स्थित कुर्क बंगले को रिलीज कर दिया है। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने याचिका के मौजूदा स्वरूप में अप्रासंगिक हो जाने के कारण उसे निस्तारित कर दिया।

2022 में गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई थी कुर्की

डालीबाग, राजधानी लखनऊ स्थित बंगले को गाजीपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के 23 अक्टूबर 2022 के आदेश के तहत गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया था। इसके बाद संपत्ति को रिलीज कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। फरहत अंसारी की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुर्क संपत्ति को रिलीज करने के आदेश के बावजूद उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

ट्रायल कोर्ट ने भी दिया था रिलीज का आदेश

गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 7 अप्रैल 2025 को कुर्क संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दिया था। इस आदेश का अनुपालन नहीं होने पर फरहत अंसारी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया गया था। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने फरहत अंसारी का पक्ष रखा।

सपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी की प्रॉपर्टी केस

डीएम ने जारी किया अनुपालन का पत्र

सरकारी अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि डीएम गाजीपुर ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में संपत्ति रिलीज कर दी है। इसके साथ ही डीएम लखनऊ, एसपी गाजीपुर और नगर आयुक्त लखनऊ को भी संपत्ति रिलीज किए जाने के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पत्र जारी किया गया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जेके उपाध्याय की डिवीजन बेंच में हुई। संपत्ति रिलीज किए जाने की जानकारी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने फरहत अंसारी की याचिका को निस्तारित कर दिया।

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