नाबालिग की चाकू से हमला कर हत्या (फोटो- सोशल मीडिया) 
उत्तर प्रदेश

बलिया: तेरहवीं में शामिल होने गया था नाबालिग, चाकू से हमला कर हत्या, दो घायल

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तेरहवीं से लौट रहे 17 वर्षीय गोलू यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके दो साथी घायल हुए। घटना से नाराज ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया।

अक्षय साहू

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां अपने परिजन की तेरहवीं में शामिल होने के लिए गए एक नाबालिग की चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई और उसके दो साथियों पर भी वार किया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में सात आरोपियों को नामजद और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को करीब डेढ़ घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम रखा। पुलिस ने बताया कि बैरिया थाना क्षेत्र के टोला शिवन राय गांव निवासी गोलू यादव (17) अपने तीन साथियों के साथ फकरु राय टोला गांव में गुरुवार को तेरहवीं में शामिल होने गया था। जहां से रात में लौटते समय कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इससे गोलू की मौत मौके पर ही हो गई।

सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

बैरिया क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि टोला शिवन राय गांव निवासी गोलू यादव अपने दो अन्य साथियों के साथ गहन और चंदन के साथ फकरु राय टोला गांव में तेरहवीं में शामिल होने गया था। जहां देर रात करीब एक बजे गोलू और उसके साथी घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में काली स्थान के समीप घात लगाकर बैठे लोगों ने चाकू, फरसा और लाठी से जानलेवा हमला किया। हमले में गोलू की मौके पर ही मौत हो गई और गहन और चंदन नाम के उसके साथी घायल हो गए।

सीओ मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर रास्ता खुलवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

आरोपियों की तलाशी जारी

कुरैशी ने बताया कि मामले में मृतक के भाई दिलीप यादव की तहरीर पर टोला शिवन राय गांव के देवेंद्र सिंह, पवन सिंह, अमन सिंह और सोनू शाह तथा फकरु राय टोला गांव के प्रकाश सिंह, विकास सिंह और दीपांशु पासवान के साथ-साथ पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2), 109(1), 191(3) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है और मामले के संबंध में कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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