Highlights:
सीएम युवा योजना के नाम पर फर्जी शिकायत
स्वरूप नगर थाने में दर्ज हुई FIR
धारा 318(4), 336(3), 217 और 248(a) के तहत मामला दर्ज
शासन की छवि को नुकसान पहुंचाने का लगा आरोप
Kanpur Fake Complaint Case: एक बड़े अखबार के रेजीडेंट एडिटर के नाम से सीएम युवा योजना की शिकायत की गई थी। इसके बाद रेजिडेंट एडिटर ने पत्र भेज कर अवगत कराया कि उनके द्वारा यह शिकायत नहीं की गई है। शिकायत फर्जी हस्ताक्षर से की गई थी।सीएम युवा योजना के राज्य नोडल अधिकारी एवं संयुक्त आयुक्त उद्योग ने कानपुर के सेंट्रल जोन के स्वरूप नगर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है।
सीएम युवा योजना के राज्य नोडल अधिकारी और संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने कानपुर के सेंट्रल जोन के स्वरूप नगर थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत कराया है। शिकायती प्रार्थना पत्र के अनुसार सीएम युवा योजना के संबंध में एक शिकायत प्रांशु मिश्रा रेजिडेंट एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ के नाम और हस्ताक्षर करके की गई थी। इसके बाद प्रांशु मिश्रा द्वारा पत्र भेजकर अवगत कराया गया कि उनके नाम व फर्जी हस्ताक्षर से शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना सीएम युवा के संबंध में फर्जी शिकायत की गई है।
यह अनुरोध किया गया कि प्रकरण में फर्जी शिकायतकर्ता के संबंध में नियम अनुसार जांच कर एवं उनकी पहचान कर विधिक कार्रवाई की जाए। इसके बाद सीएम युवा योजना के राज्य नोडल अधिकारी एवं संयुक्त आयुक्त उद्योग ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र और प्रांशु मिश्रा के नाम और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर की गई फर्जी शिकायत प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर कानपुर के स्वरूप नगर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
उन्होंने कहा की सीएम युवा योजना शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना का पूर्णरूपेण डिजिटल एवं पारदर्शी रूप से क्रियान्वन किया जा रहा है। जिससे ऐसे तत्व जिनमें निहित स्वार्थ की पूर्ति वर्तमान व्यवस्था में नहीं हो पा रही है। वे शासन की छवि को नुकसान पहुंचाने योजना के क्रियान्वन में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने व दुष्प्रचार करने की नीयत से ऐसी फर्जी शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस शिकायत से उनकी व्यक्तिगत छवि भी धूमिल हुई है एवं प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। जिसके चलते ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाना अति आवश्यक है।
पुलिस उपायुक्त सेंट्रल जोन कानपुर कमिश्नरेट अतुल कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि सीएम युवा योजना के राज्य नोडल अधिकारी एवं संयुक्त आयुक्त उद्योग के शिकायती प्रार्थना पत्र पर फर्जी शिकायत करने वाले अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318( 4),336(3),217 और 248(a) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक संकित टोंगर को दी गई है।
सीएम युवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित और कुशल युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना नया उद्यम शुरू करने के लिए पांच लाख तक का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसकी लागत पर 10% की मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है।