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Aadhaar-PAN Link की डेडलाइन खत्म: क्या अब भी संभव है लिंक? जानें इनऑपरेटिव पैन के नुकसान

PAN Link Deadline: पैन-आधार लिंक करने की 31 दिसंबर की समय सीमा समाप्त हो गई है। अब लिंकिंग के लिए लेट फीस देनी होगी और तब तक आपका पैन कार्ड 'इनऑपरेटिव' रहेगा, जिससे बैंकिंग और टैक्स कार्य नहीं होंगे।

प्रिया सिंह

PAN Card Inoperative Consequences 2026: पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 अब बीत चुकी है और आयकर विभाग की ओर से समय सीमा बढ़ाने को लेकर कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जिन करदाताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके मन में अब अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) के भविष्य को लेकर भारी उलझन बनी हुई है। सरकार ने पहले कई बार डेडलाइन बढ़ाई थी, लेकिन इस बार आधिकारिक चुप्पी ने यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। अगर आपका पैन कार्ड अभी भी आधार से नहीं जुड़ा है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

क्या अब भी लिंकिंग है संभव?

हां, तकनीकी रूप से आप अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं, लेकिन अब इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना होगा। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद ही आयकर विभाग आपके लिंकिंग अनुरोध को स्वीकार करेगा और प्रक्रिया पूरी होने में कुछ समय लग सकता है। जब तक लिंकिंग की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक आपका पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय या 'इनऑपरेटिव' बना रहेगा।

इनऑपरेटिव पैन कार्ड के नुकसान

अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आप न तो आयकर रिटर्न (ITR) फाइल कर पाएंगे और न ही लंबित टैक्स रिफंड का दावा कर सकेंगे। इसके अलावा, आप नया बैंक खाता या डीमैट अकाउंट खोलने जैसी बुनियादी वित्तीय सुविधाओं से भी वंचित हो जाएंगे। निष्क्रिय पैन होने पर अधिक मूल्य के वित्तीय लेनदेन करना असंभव हो जाएगा, जिससे आपकी रोजमर्रा की बैंकिंग गतिविधियों पर बुरा असर पड़ेगा।

वित्तीय प्रणाली पर पड़ेगा असर

इनऑपरेटिव पैन कार्ड का अर्थ है कि औपचारिक वित्तीय प्रणाली में काम करने की आपकी क्षमता काफी हद तक सीमित हो चुकी है। बिना एक्टिव पैन के आप लोन के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे और न ही किसी बड़ी प्रॉपर्टी या निवेश योजना में पैसा लगा सकेंगे। टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) की दरें भी आपके लिए सामान्य से बहुत अधिक हो जाएंगी, जो आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ डालेंगी।

कैसे करें फिर से एक्टिवेट?

अपने पैन को दोबारा चालू करने के लिए आपको तत्काल ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर निर्धारित लेट फीस जमा करनी होगी। सफलतापूर्वक आधार लिंक होने के बाद आयकर विभाग आपके पैन को दोबारा एक्टिव करने की प्रक्रिया शुरू करेगा जिसमें कुछ कार्य दिवस लग सकते हैं। सतर्क रहें और किसी भी अनाधिकृत लिंक या कॉल पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें ताकि आपके डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित रहे।

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