ड्राइविंग लाइसेंस (सोर्स- सोशल मीडिया)
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ड्राइविंग लाइसेंस में अब घर बैठे ऑनलाइन बदलें अपना एड्रेस, जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फीस और पूरी प्रोसेस

Driving License Address: परिवहन सारथी पोर्टल के जरिए घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस में नया पता ऑनलाइन बदला जा सकता है, जानें इसके आवश्यक दस्तावेज, फीस और NOC प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया।

प्रिया सिंह

Driving License Address Change Online: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने की प्रक्रिया को बेहद आसान और डिजिटल बना दिया है। अगर आपने हाल ही में अपना मकान बदला है या नए राज्य में शिफ्ट हुए हैं, तो DL में नया पता अपडेट कराना अत्यंत आवश्यक है।

अब RTO ऑफिस के चक्कर काटने या एजेंटों को अतिरिक्त पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सुविधा घर बैठे उपलब्ध है। परिवहन सारथी पोर्टल पर आधार आधारित eKYC के जरिए ऑनलाइन आवेदन करके आप बिना RTO जाए अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदल सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस बदलना क्यों जरूरी

ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने की परमिशन के साथ एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में लाइसेंस पर पुराना या गलत एड्रेस होने पर कई सरकारी और लीगल प्रोसेसेज में परेशानी हो सकती है।

ट्रैफिक चालान, लाइसेंस रिन्यूअल, वाहन से जुड़ी प्रोसेसेज या अन्य डॉक्यूमेंटेशन के दौरान सही एड्रेस दर्ज होना जरूरी हो सकता है। इसी वजह से घर बदलने या दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने के बाद DL में एड्रेस अपडेट करा लेना बेहतर है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑनलाइन फैसिलिटी के जरिए अब यह प्रोसेस पहले की तुलना में आसान हो गई है। आधार बेस्ड eKYC उपलब्ध होने पर एप्लीकेंट घर से ही प्रोसेस पूरी कर सकता है और अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए प्राप्त कर सकता है।

एड्रेस बदलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी

ऑनलाइन एड्रेस चेंज के लिए मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन कॉपी की जरूरत होती है। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट या तीन महीने से कम पुराना बिजली अथवा पानी का बिल इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और सफेद कागज पर डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता हो सकती है। एप्लीकेंट को फॉर्म 1 में मेडिकल सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होता है।

अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट किया है, तो पुराने RTO से NOC यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है। NOC प्राप्त करने के बाद उसे नए RTO के रिकॉर्ड में जमा करना होता है।

परिवहन सारथी पर ऐसे करें ऑनलाइन एप्लीकेशन

सबसे पहले परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in खोलें और अपना स्टेट चुनें। इसके बाद ड्राइवर्स लाइसेंस से जुड़ी सर्विसेज में जाकर चेंज ऑफ एड्रेस का ऑप्शन चुनें। अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके DL डिटेल्स प्राप्त करें। स्क्रीन पर दिखाई गई अपनी जानकारी की जांच करने के बाद नया RTO ऑफिस चुनें।

इसके बाद सर्विसेज की लिस्ट में चेंज ऑफ एड्रेस इन DL ऑप्शन को चुनें। अगर उपलब्ध हो तो आधार बेस्ड eKYC का ऑप्शन चुनकर अपनी आइडेंटिटी वेरिफाई करें। फॉर्म में अपना नया और परमानेंट एड्रेस सावधानी से दर्ज करें। इसके बाद मांगे गए एड्रेस प्रूफ, फॉर्म 1, फोटो और सिग्नेचर जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

अंत में निर्धारित सरकारी फीस का ऑनलाइन पेमेंट करें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें। एप्लीकेशन पूरा होने के बाद मिलने वाली एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करके सुरक्षित रखें। इससे आगे एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने में मदद मिल सकती है।

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