Washim RTO News: 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीयन नंबर प्लेट एचएसआरपी लगाने की अंतिम तारीख 30 जून 2026 तय की गई है। इसके बाद एचएसआरपी न लगे वाहनों पर जुर्मानात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय ने दी है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य है।
इसका उद्देश्य वाहनों की सुरक्षित पहचान, नंबर प्लेट में छेड़छाड़ व जालसाजी पर अंकुश लगाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। वाशिम जिले में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों की संख्या 1,21,000 है। इनमें से 58,989 वाहनों पर एचएसआरपी लग चुकी है, जबकि शेष 62,011 वाहन अभी भी कार्रवाई के दायरे में हैं। प्रशासन ने वाहनधारकों से अंतिम तारीख से पहले यह प्रक्रिया पूरी करने का आवाहन किया है।
30 जून तक एचएसआरपी लगाने वाले वाहनधारकों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन 1 जुलाई से बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर विशेष पथक द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। दुपहिया वाहन पर 450 रुपये, तीन पहिया पर 500 रुपये तथा चार पहिया व भारी वाहन पर 745 रुपये का जुर्माना निर्धारित है। जिले में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने का काम रोझमेर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है।
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वाहनधारकों को अधिकृत संकेतस्थल पर पंजीकरण कर नंबर प्लेट लगवाने की अपील की गई है। उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संग्राम जगताप ने कहा कि वाहनधारक अंतिम तारीख की प्रतीक्षा न करें और भीड़ से बचने के लिए तुरंत पंजीकरण कराएं।