वर्धा

मौत के दिन ही मिला अंकिता को न्याय; आरोपी विकेश को उम्रकैद, एड. निकम ने की थी मृत्युदंड की मांग

नवभारत डेस्क

वर्धा. बहुचर्चित अग्निकांड प्रकरण में आखिरकार गुरुवार, 10 फरवरी को पीडिता के मौत के दिन पर ही आरोपी विकेश नगराले को उम्रकैद की सजा सुनाई गई़ जिला व सत्र न्यायाधीश राहुल डी़ भागवत ने आजिवन कारावास व 5 हजार रुपयों का जुर्माने का निर्णय दिया़ न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाने की मांग की थी़ निर्णय आते ही तरह तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की गई़ 

 बता दें कि, बुधवार को न्यायालय ने आरोपी विकी उर्फ विकेश नगराले पर आरोपी तय किए़ जबकि गुरुवार को प्रकरण में सजा सुनाई जानी थी़. इस ओर वर्धा सहित पुरे राज्य की नजरें टीकी थी़ गुरुवार की सुबह 10.57 बजे सरकारी वकील उज्वल निकम न्यायालय परिसर में पहुंचे़.

उसी समय आरोपी विकेश को लाया गया़ 11.10 बजे बचाव पक्ष के वकील भुपेंद्र सोने न्यायालय में आए़ 11.13 को एड. निकम न्यायाधीश के कक्ष में पहुंचे़ .11.15 को एड. सोने आरोपी विकेश को लेकर बाहर आए तथा उससे चर्चा की़ 11.17 बजे पुन: वें कक्ष में पहुंचे़ 11.20 बजे सरकारी वकील उज्वल निकम ने युक्तीवाद शुरु किया़.

35 मिनट याने 11.55 बजे तक उन्होंने अपनी बात रखी़ इस दौरान उन्होंने आरोपी फांसी की सजा देने की मांग की़ इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रकरणों का दाखिला भी दिया गया़. दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील भुपेंद्र सोने ने 11.56 को अपनी बात शुरु की़ 14 मिनट याने 12.10 बजे तक उन्होंने युक्तीवाद किया़. इसमें पुलिस की एफआईआर पर संदेह जताया गया़. सभी 29 गवाहो के बयान में काफी अंतर है, आरोपी निर्दोष है. इन सभी बातों का विचार कर निर्णय देने की मांग की़ पश्चात 12.10 को दोनो पक्षों का युक्तीवाद खत्म हुआ़ इसके बार आरोपी विकेश नगराले को पुलिस न्यायाधीश के कक्ष से बाहर ले गई़.

4.30 बजे आया निर्णय

दोपहर को न्यायालयीन अवकाश खत्म होने के बाद पुन: न्यायालयीन प्रक्रिया चली़ इस दौरान आरोपी के खिलाफ निर्णय लिखा गया़. आखिरकार 4.30 बजे न्यायाधीश राहुल भागवत ने अपना निर्णय सुनाया़. 

मैं निर्दोष हुं - विकेश

न्यायाधीश द्वारा आरोपी विकेश से पुछने पर उसने कहा कि, मैं निर्दोष हुं. घटना के दिन मेरी बेटी पांच दिन की थी, इस लिए मैं उसके पास ही मौजुद था़. मेरे माता पिता बुजुर्ग है़ परिवार की जिम्मेदारी मुझपर है, ऐसा कहते हुए विकेश नगराले ने न्यायाधीश से दया की अपील की़. 

दिनभर रहा तगडा बंदोबस्त

गुरुवार को दिनभर पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर, अपर पुलिस अधीक्षक यशवंत सोलंके, डीवाईएसपी दिनेश कदम, एलसीबी पीआई संजय गायकवाड, थानेदार संपत चव्हाण, साईबर सेल के एपीआई महेंद्र इंगले के नेतृत्व में कोर्ट परिसर में पुलिस का तगडा बंदोबस्त तैनात रखा गया था़.

आरोपी के मकान के समक्ष पहरा

अग्निकांड प्रकरण में अंतिम फैसले को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने गुरुवार की सुबह से ही दारोडा में आरोपी विकेश नगराले के मकान के समक्ष पुलिस कर्मी तैनात किये गए थे़. इस दौरान आरोपी के मकान को ताला जडा हुआ था, जकि परिवार के सभी सदस्य बाहरगांव गए थे़. 

फैसले पर परिजन असंतुष्ट

न्यायालय के निर्णय पर पीडिता के माता-पिता व परिजनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि, हमारे उम्मीद के अनुसार निर्णय नहीं आया है़. हम न्यायालय का आदर करते है़ परंतु यह गंभीर घटना है़ इसमें आरोपी ने क्रुरता की सभी हदे पार कर दी़ उसे फांसी ही होनी चाहिए थी़. 

मृत्यु तक उम्रकैद

न्यायालय ने आज जो निर्णय दिया हैं, उसपर हम संतुष्ट है़ यह सही मायनो में पीडिता को श्रध्दांजलि है़ आरोपी को मृत्युदंड की सजा देने की मांग की गई थी़. किन्तु न्यायालय ने कुछ तकनीकि बातों के आधार पर यह निर्णय दिया़ अगर बचाव पक्ष ऊपरी अदालत में जाता हैं, तो हम इसकी तैयारी करेंगे़. 

-एड. उज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील

विकेश पर हुआ अन्याय

इस प्रकरण में जो निर्णय आया हैं, वह अत्यंत दु:खद है़ इसमे जो गवाह जांचे गए, सभी के गवाही में काफी अंतर है़. पुलिस जांच में भी भारी खामिया है़ विकेश निर्दोष हैं, उसपर अन्याय हुआ है़ हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में न्याय की अपील करेंगे़ .

-भुपेंद्र सोने, बचाव पक्ष के वकील

निर्णय संतोषजणनक

इस संवेदनशिल प्रकरण की जांच का जिम्मा मुझे सौंपा गया था़ समय पर चार्जशिट दर्ज की गई़. किसी प्रकार की गलति न हो, इसका ध्यान रखा गया़ पीडिता को न्याय देने में हमारा योगदान हैं, इस बात का संतोष है़ .

-तृप्ती जाधव, तत्कालीन जांच अधिकारी

यह न्यायव्यवस्था का विजय

अग्निकांड प्रकरण में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है़ यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था का विजय है़. पीडिता के परिवार की इसमें काफी हानी हुई है़. हम सरकारी वकील उज्वल निकम के आभार मानते है़ परिवार को हरसंभव मदद देने का प्रयास करेंगे़ .

-सुनील केदार, पालकमंत्री, वर्धा

पीडित परिवार का पुनर्वास करें 

न्यायालय के निर्णय का हम आदर करते है़, किन्तु इसके पूर्व सरकार ने पीडिता के परिवार को मदद का जो आश्वासन दिया था़ उसे दो वर्ष बितने पर भी पुर्ण नहीं किया गया़. सरकार आश्वासन की पुर्तता करें.इसके लिए विधानसभा में मुद्दा उपस्थित करेंगे़ पीडित परिवार का पुनर्वास करें.

समीर कुणावार, विधायक, हिंगनघाट

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