जहरीला खाना खिलाकर 16 कुत्तों की ली जान (सौजन्यः सोशल मीडिया) 
वर्धा

जहरीला खाना खिलाकर 16 कुत्तों की ली जान, आष्टी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज

Wardha News: वर्धा ज़िले के आष्टी में भी आवारा कुत्तों की समस्या के चलते अमानवीय कृत्य किए गए हैं। इसमें कुत्तों को खाने में ज़हर देकर मारने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

आंचल लोखंडे

वर्धा: इलाके में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। कई लोग इनसे परेशान हैं। लेकिन वर्धा के आष्टी में इन बेजुबान जानवरों के प्रति क्रूरता चरम पर है। आष्टी बस स्टैंड के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने खाने में ज़हर मिलाकर कुत्तों को खिला दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस ज़हरीले खाने को खाने से 16 आवारा कुत्तों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।

शहर की तमाम सड़कों पर आवारा कुत्तों की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। कई लोगों को काटने की घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसी तरह, वर्धा ज़िले के आष्टी में भी आवारा कुत्तों की समस्या के चलते अमानवीय कृत्य किए गए हैं। इसमें कुत्तों को खाने में ज़हर देकर मारने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

पुलिस में शिकायत दर्ज

इस बीच, जब पीपल फॉर एनिमल्स संस्था के सदस्य और पशु प्रेमी हीरामन भोयर को इस घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे कुछ कुत्तों को दवा देकर बचाने की कोशिश की। हालांकि, उनकी भी मौत हो गई। उन्होंने इस अमानवीय कृत्य के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। इस मामले में आष्टी पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।

मृत कुत्तों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए

शिकायत दर्ज होते ही आष्टी थानेदार राजेश जोशी ने तालुका पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. गुंजन थोटे को शव परीक्षण के लिए पत्र दिया। डॉ. थोटे ने मृत कुत्तों का शव परीक्षण किया और नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। रिपोर्ट के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, आष्टी शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या एक गंभीर समस्या बन गई है। आष्टी नगर पंचायत ने भी ठोस कदम उठाने की मांग की है।

5 साल तक की कैद या जुर्माना

बता दें कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 428 और 429 के तहत, किसी भी जानवर को मारने या नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान है। धारा 428 के अनुसार, दस रुपये या उससे अधिक मूल्य के पशु को मारने, जहर देने, या अपंग करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। धारा 429 में, किसी भी मूल्य के मवेशी या पचास रुपये या उससे अधिक मूल्य के किसी भी पशु को मारने या नुकसान पहुंचाने पर पांच साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

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