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Pune: बोरी बुद्रुक में अफरा-तफरी, अधिकारी पर अवैध खुदाई और फर्जी पंचनामा का आरोप

Pune News: जुन्नर बोरी बुद्रुक में ग्राम पंचायत अधिकारी पर अवैध खुदाई और फर्जी पंचनामा बनाने का आरोप लगाया गया है। जिसको लेकर प्रशासन ने तुरंत जांच और कार्रवाई का आदेश दिया है।

अपूर्वा नायक

Pune News In Hindi: जुन्नर तहसील बोरी बुद्रुक के ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई होगी। उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिला परिषद पुणे को प्राप्त जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि अधिकारी ने एक निवासी की निजी संपत्ति पर अवैध रूप से रास्ता खोदा और बाद में मनमानी तरीके से गलत पंचनामा रिपोर्ट तैयार किया गया।

इसी के साथ केदार तपस्वी ने बोरी बु ग्राम पंचायत अधिकारी की कार्यशैली के बारे में विभागीय जांच कर कार्रवाई करने के संबंध में उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिला परिषद पुणे कार्यालय में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था।

इस शिकायत में कहा गया है कि ग्राम विकास अधिकारी और पदाधिकारियों ने शासन की नीतियों, वित्तीय नियमों और मार्गदर्शक सूचनाओं का उल्लंघन कर पक्षपातपूर्ण और व्यक्तिगत स्वार्थ में निर्णय लिए हैं।

साथ ही ग्राम पंचायत की स्वामित्व वाली जमीन पर बिना अनुमति कार्य करना, अभिलेखों का उचित रखरखाव न करना, अवैध खुदाई, ग्राम पंचायत स्वामित्व वाले गालों (दुकानों) को किराए पर देते समय नियमों का उल्लंघन करना, कर वसूली कम करना आदि जैसे आरोप लगाए गए हैं।

जिला परिषद पुणे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) भूषण जोशी ने कहा है कि इस संदर्भ में बीडीओ को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए है। उसके अनुसार संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी।

बोरी बुद्धक शिकायतकर्ता केदार तपस्वी ने कहा है कि जो अधिकारी दोषी है, उनके खिलाक शासकीय नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी बाहिए और आवेदक को तुरंत न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा हमें उस अधिकारी के खिलाफ न्यायालय में दाद मांगनी पड़ेगी।

ग्रापं बोरी बुद्रुक के प्रस्तुत अभिलेखों की जांच

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पुणे ने समूह विकास अधिकारी, पंचायत समिति शिरूर की मामले की जाच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिति शिरूर ने ग्राम पंचायत बोरी बुद्रुक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की जांच की और बिंदुवार जांच रिपोर्ट उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिला परिषद पुणे कार्यालय को सीपी। इस प्राप्त रिपोर्ट के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) ने 3 अक्टूबर को गट विकास अधिकारी, पंचायत समिति जुन्नर को संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी पर कार्रवाई करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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