सुप्रीम कोर्ट ने मांगा महाराष्ट्र सरकार से जवाब (सौ. डिजाइन फोटो ) 
पुणे

पुणे पोर्श केस में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने विशाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

Vishal Agarwal Bail Supreme Court: पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया।

अपूर्वा नायक

Pune Porsche Accident Case Update: साल 2024 के चर्चित पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में मुख्य नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई की, जिसमें अग्रवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

आरोपी के पिता की बेल का मामला

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। यह मामला 19 मई 2024 का है, जब कल्याणी नगर में एक 17 वर्षीय किशोर ने कथित तौर पर शराब के नशे में पोर्श कार चलाते हुए दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।

जांच के दौरान दुर्घटना के अलावा साक्ष्यों से छेड़छाड़ और रक्त के नमूने बदलने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए थे। इससे पहले 16 दिसंबर 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशाल अग्रवाल समेत अन्य सात आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को अमर गायकवाड़, आदित्य सूद और आशीष मित्तल को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि ये करीब 18 महीने से हिरासत में है। फिलहाल रक्त के नमूने बदलने के मामले में विशाल अग्रवाल, उनकी पत्नी शिवानी अग्रवाल, ससून अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों समेत कुल 10 आरोपी कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।

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