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Pune PMC Tender: आचार संहिता के बीच 1.40 करोड़ के 17 कामों की निविदा, पुणे मनपा में उठे सवाल

Pune Municipal Corporation: पुणे मनपा के प्रभाग 13-ड में आचार संहिता के बीच ₹1.40 करोड़ के 17 रखरखाव व मरम्मत कामों की निविदा जारी होने पर अन्य नगरसेवकों ने सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने इसे आवश्यक बताया।

रूपम सिंह

Pune Municipal Corporation Model Code of Conduct Tender Controversy: पुणे जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद भी ढोले पाटिल क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभाग 13-ड में नगरसेवकों की 'स' सूची के 1 करोड़ 40 लाख 95 हजार 891 रुपये के 17 कामों की निविदा जारी किए जाने से मनपा में सवाल उठे हैं।

इन कामों को अत्यावश्यक बताते हुए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। अन्य नगरसेवकों की ओर से इस पर सवाल उठाते हुए पूछा जा रहा है कि जब आचार संहिता के कारण उनके क्षेत्रों के नए काम रोके गए हैं, तो प्रभाग 13-ड के इन कामों को किस आधार पर आगे बढ़ाया गया।

इन कामों में पुणे स्टेशन और जय जवाननगर परिसर में चेंबर की मरम्मत, शौचालयों की मरम्मत, बड़े व्यास की सीवेज लाइन बिछाना, बारिश के चेंबर और पाइप की सफाई तथा फुटपाथ की मरम्मत शामिल है।

सफाई कार्यों के लिए स्पाइडर मशीन, जेटिंग मशीन और ग्रेव मशीन के इस्तेमाल का प्रावधान है। निविदा में ठेकेदार के पास स्वयं की मशीनरी और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना भी अनिवार्य किया गया है।

प्रभाग 13-ड के इन कामों को किस आधार पर बढ़ाया आगे?

इस मामले में मनपा की उपायुक्त, परिमंडल-1 आशा राऊत ने कहा कि प्रभाग 13-ड में पथ और सीवेज विभाग के रखरखाव एवं मरम्मत से जुड़े अत्यावश्यक कामों की निविदा निकाली गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निविदा जारी करने से पहले चुनाव शाखा से पूछताछ की गई थी। अब इन 17 कामों को अत्यावश्यक मानने का आधार, आचार संहिता के तहत मिली अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया के पालन को लेकर मनपा के भीतर चर्चा शुरू हो गई है।

नए विकास कार्यों पर रोक

आचार संहिता की अवधि में नए विकास कार्य शुरू करने, नए कामों को प्रशासनिक अथवा तकनीकी मंजूरी देने, नई निविदा जारी करने या लंबित निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक रहेगी। ऐसे किसी काम के लिए सक्षम प्राधिकारी अथवा मनपा आयुक्त की आवश्यक पूर्व अनुमति जरूरी होगी, नगरसेवक निधि, प्रभाग स्तर की बजटीय व्यवस्था तथा विधायक या सांसदों की सिफारिश अथवा बजटीय प्रावधानों से प्रस्तावित नए काम भी इस अवधि में शुरू नहीं किए जा सकेंगे।

अत्यावश्यक काम होने पर भी निर्धारित प्रक्रिया और अनुमति का पालन करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता के पालन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग प्रमुखों की होगी, उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी और विभाग प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा।

अतिरिक्त आयुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य

बता दे कि विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान पुणे मनपा में नए विकास कार्यों पर रोक रहेगी, हालांकि, नागरिक सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवाओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी मरम्मत व रखरखाव के काम जारी रखे जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभाग को काम की जरूरत और तात्कालिकता स्पष्ट करते हुए अतिरिक्त आयुक्त की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

बिना अनुमति ऐसे काम शुरू करने पर संबंधित अधिकारी और विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मनपा प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों, क्षेत्रीय अधिकारियों तथा संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है।

सड़क, पानी, जल-निकासी, स्ट्रीट लाइट या अन्य अत्यावश्यक सेवाओं में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर, जहां तत्काल कार्रवाई जरूरी है, संबंधित विभाग को पहले काम का कारण, आवश्यकता और तात्कालिकता दर्ज करनी होगी।

प्रभाग 13-ड में सड़क और सीवेज विभाग के रखरखाव एवं मरम्मत से जुड़े अत्यावश्यक कामों की निविदा निकाली गई है। इसके संबंध में चुनाव शाखा से पूछताछ करने के बाद ही - निविदा जारी की गई।
आशा राऊत, उपायुक्त, परिमंडल-1, पुणे मनपा

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