ऊपर उड़ता ड्रोन (सोर्सः सोशल मीडिया)
पुणे

पुणे गणेशोत्सव 2026: बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर होगी जब्ती, एंटी-ड्रोन टीम की निगरानी तेज

Ganeshotsav Drone Permission: पुणे गणेशोत्सव 2026 के दौरान पुलिस ने ड्रोन निगरानी बढ़ा दी है। बिना अनुमति भीड़भाड़ और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई होगी।

वेदांत जोशी

Pune Ganeshotsav Drone Surveillance: पुणे में गणेशोत्सव के दौरान ड्रोन से निगरानी और अनधिकृत हवाई शूटिंग को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। शहर के भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों में बिना जरूरी अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर ड्रोन जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

गणेश चतुर्थी पर सामने आए अनधिकृत ड्रोन

गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति आगमन, जुलूस और स्थापना समारोहों के दौरान पुणे के मध्यवर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिक जुटे थे। इसी दौरान पुलिस की नजर कई ड्रोन पर पड़ी। बताया गया कि कुछ व्लॉगर्स, फोटोग्राफर्स और ड्रोन ऑपरेटर गणेशोत्सव की तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए ड्रोन उड़ा रहे थे।

भीड़ वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई गई निगरानी

गणेशोत्सव के आगे बढ़ने के साथ भीड़ और बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने एंटी-ड्रोन टीम को सक्रिय किया है। यह टीम पुणे शहर के भीड़भाड़ वाले तथा संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन की गतिविधियों पर नजर रखेगी। संदिग्ध या बिना अनुमति संचालित हो रहे ड्रोन की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय किया जाएगा।

रील्स और YouTube वीडियो के लिए भी अनुमति जरूरी

पुलिस की चेतावनी केवल व्यावसायिक ड्रोन ऑपरेटरों तक सीमित नहीं है। गणेशोत्सव से जुड़े रील्स, YouTube वीडियो, फोटोग्राफी या अन्य सोशल मीडिया कंटेंट के लिए ड्रोन उड़ाने वाले लोगों को भी आवश्यक अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति ड्रोन संचालन पाए जाने पर संबंधित उपकरण को जब्त किया जा सकता है और नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

भीड़ की सुरक्षा को लेकर चिंता

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया रील्स, यूट्यूब वीडियो या व्यक्तिगत फोटोग्राफी के लिए बिना अनुमति के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाना जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अनियंत्रित ड्रोन उड़ने से न केवल हादसों का डर बना रहता है, बल्कि यह वीआईपी सुरक्षा और पुलिस के भीड़ नियंत्रण (Crowd Control) के इंतजामों में भी बाधा उत्पन्न करता है।

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