पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका (सोर्स: सोशल मीडिया) 
पुणे

पिंपरी-चिंचवड़ मनपा की मतदाता सूची 6 नवंबर को होगी जारी, 14 नवंबर तक दर्ज कर सकते हैं आपत्ति

Pune News: पिंपरी-चिंचवड़ मनपा चुनावों के लिए वार्ड-वार मसौदा मतदाता सूची 6 नवंबर को जारी होगी। नागरिक 14 नवंबर तक आपत्तियां या सुझाव दर्ज कर सकेंगे। जांच के लिए चार अधिकारी नियुक्त किए गए।

आकाश मसने

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Elections: पुणे जिले की पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के आगामी आम चुनावों के मद्देनजर मनपा के कार्यक्षेत्र में आने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड-वार विभाजित करके तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची 6 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। नागरिकों को इस मसौदा सूची पर 6 नवंबर से 14 नवंबर की अवधि के दौरान अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज करने का मौका दिया गया है।

मसौदा मतदाता सूची पर प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों की जांच, सुनवाई और निर्णय लेने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसार संयुक्त शहर अभियंता अजय सूर्यवंशी, अनिल भालसाकले, माणिक चव्हाण और सुनील भागवानी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संबंध में आदेश अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभले पाटील के हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं।

6 नवंबर को जारी होगी मतदाता सूची

आगामी आम चुनावों के लिए पिंपरी चिंचवड मनपा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 205-चिंचवड़ विधानसभा, 206-पिंपरी विधानसभा, 207-भोसरी विधानसभा और 203-भोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (ताथवडे गांव) की मतदाता सूची को वार्ड-वार विभाजित करके यह मसौदा सूची तैयार की गई है जो 6 नवंबर को सार्वजनिक होगी।

नागरिक 6 नवंबर से 14 नवंबर 2025 के बीच अपनी आपत्तियां और सुझाव मनपा के मुख्य कार्यालय में स्थित मतदाता सूची कक्ष में, साथ ही सभी 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से दाखिल कर सकते हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों में दे सकते हैं आपत्तियां व सुझाव

आपत्तियों पर त्वरित और उचित निर्णय सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त शहर अभियंता स्तर के अधिकारियों को क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें 'अ' और 'फ' क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अजय सूर्यवंशी, 'ब' और 'ग' के लिए अनिल भालसाकले, 'ड' और 'ह' के लिए माणिक चव्हाण, और 'क' तथा 'इ' क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सुनील भागवानी शामिल है।

इन प्राधिकृत अधिकारियों की सहायता के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी और कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) को सहायक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित सहायक अधिकारी मसौदा मतदाता सूची के संबंध में नमूना 'अ' और 'ब' में प्राप्त होने वाली सभी आपत्तियाँ और सुझावों की जांच करके आवश्यक रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारियों को सौंपेंगे।

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