साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (सौजन्य-एक्स) 
नासिक

बरी होने के बाद भावुक हुई साध्वी प्रज्ञा, बोली- मैं जिंदा हूं क्योंकि...

Sandhvi Pragya Singh: एनआईए की विशेष अदालत ने कहा कि 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला सुनाते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

प्रिया जैस

Sandhvi Pragya Singh: एनआईए की विशेष अदालत ने कहा कि 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। एनआईए की अदालत ने कहा जांच एजेंसियां भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर रमेश शिवजी उपाध्याय (सेवानिवृत्त), समीर शरद कुलकर्णी, अजय एकनाथ राहिरकर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सुधाकर उदयभान धर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे और सुधाकर ओंकारनाथ चतुर्वेदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई।

फैसला आने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। एनआईए कोर्ट में जज को संबोधित करते हुए सांधवी प्रज्ञा सिंह ने कहा, "मैंने शुरू से ही कहा है कि जिन्हें भी जांच के लिए बुलाया जाता है, उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। मुझे जांच के लिए बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया और प्रताड़ित किया गया। इससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया।"

भगवा की हुई जीत - साध्वी प्रज्ञा

प्रज्ञा साध्वी ने कहा, "मैं एक साधु का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझे फंसा दिया गया और मुझ पर आरोप लगा दिया गया, और कोई भी स्वेच्छा से हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं जीवित हूं क्योंकि मैं एक संन्यासी हूं। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है, और जो दोषी हैं उन्हें भगवान सजा देंगे। हालांकि, जिन्होंने भारत और भगवा को बदनाम किया, वे आपके द्वारा गलत साबित नहीं हुए हैं।"

लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के खिलाफ सबूत नहीं

2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में, एनआईए अदालत ने पाया कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की मोटरसाइकिल के अंदर बम रखे जाने का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा कि विस्फोटक वाहन पर रखा या लटकाया जा सकता था। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के आवास पर आरडीएक्स रखे जाने का कोई सबूत नहीं है।

बरी किए गए आरोपियों में से एक की ओर से वकील प्रकाश सालसिंगिकर कहते हैं, "इस मामले में तीन अलग-अलग आरोपपत्र दायर किए गए थे, एक एटीएस द्वारा, एक पूरक आरोपपत्र और एक एनआईए द्वारा। अभियोजन पक्ष इनमें से किसी में भी कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा।"

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