पटाखा दुकान सोर्स- सोशल मीडिया
नागपुर

नागपुर मनपा का चाबुक, दिवाली पर फुटपाथों से हटेंगी पटाखा दुकानें, प्रदूषण शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी

Nagpur Crackers Stall Action: नागपुर में दिवाली पर फुटपाथों पर लगने वाली 400 अनधिकृत पटाखा दुकानों पर मनपा की कार्रवाई शुरू। पुलिस ने प्रदूषण की शिकायतों के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी बनाया।

प्रमोद यादव

Highlights

  • नागपुर मनपा ने फुटपाथों पर लगाई गईं अनधिकृत पटाखा दुकानों को हटाने के निर्देश दिए।

  • कॉटन मार्केट और रेशमबाग में 300-400 अवैध स्टॉल होने का अनुमान।

  • ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम शुरू।

  • शिकायत दर्ज कराने के लिए मोबाइल नंबर 9823300100 जारी किया गया।

Nagpur Pollution Control Room: नागपुर जिले में दिवाली त्योहम के अवसर पर सहकों और फुटपाथों पर गैर-कानूनी तरीके से लगने वाली पटाखा दुकानों के खिलाफ मनपा ने अब बड़ी कार्गवाई का मन बना लिया है। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त स्तर से जारी निर्देशों के तहत शहर के फुटपाथों पर लगाई गई सभी अस्थायी पटाखा दुकानों को तुरंत हटाने के कड़े आदेश दिए गए है।

बताया जाता है कि सिटी के सभी 10 जोनों के सहायक आयुक्तों, अतिक्रमण निरोधक विभाग और बाजार विभाग को भी इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सिटी के सीताबारी महल, धरमपेठ, कॉटन मार्केट और रेशमबाग मैदान जैसे प्रमुख व्यापारिक व सार्वजनिक क्षेत्रों में लगने वाले अनुमानित 300 से 400 अनधिकृत स्टालों के खिलाफ बड़ी दंडात्मक कार्रवाई होने की प्रबल संभावना है।

पटाखे अत्यधिक ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री की श्रेणी

नागपुर मनपा प्रशासन द्वारा जारी पत्र में हई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर 17 अक्टूबर 2016 को पारित आदेश का विशेष उल्लेख किया गया है। मनपा के अनुसार त्योहारों के दैरान पटाखों की बढ़ती मांग के कारण शहर के मुख्य चौराहों, फुटपाथों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में अवैध पटाखा स्टाल लगा लिए जाते हैं।

इससे मागों पर यातायात बाधित होता है और पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चूंकि पटाखे अत्यधिक ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री की श्रेणी में आते हैं, इसलिए बिना वैध अनुमति और पर्याप्त अग्निशमन सुरक्षा उपायों के व्यापार करना आम जनता के जीवन एवं संपत्ति के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न करता है।

इस संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा फुटपाथों पर लगने वाली दुकानों को किसी भी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी नहीं किया जाता है।

प्रशासनिक गाइडलाइंस के अनुसार तुरंत सर्वे किया जाए

प्रशासनिक गाइडलाइंस के अनुसार सभी 10 जोनों के संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों, बाजारों और चौराहों का तुरंत सर्वे करने के निर्देश दिए गए है। नियमों को ताक पर रखकर संचालित सभी स्टालों को तत्काल हटाने और सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण पूरी तरह साफ करने के आदेश दिए गए हैं।

पटाखों के प्रदूषण की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम

पटाखे फोड़ने से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में नागरिकों की शिकायतें दर्ज करने के लिए नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय में शिकायत निवारण व्यवस्था शुरू की गई है। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यह व्यवस्था की गई है।

नागरिकों की शिकायते स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रहेगा, नागरिकों से अपील की गई है कि पटाखों से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के संबंध में मोबाइल नंबर 9823300100 पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेकर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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