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नागपुर

नागपुर मनपा का एक्शन, 1 करोड़ के संपत्ति कर बकाये पर 11 सोसाइटियों की नीलामी की तैयारी, 15 दिन की मोहलत

Nagpur Property Tax Default: नागपुर मनपा ने 1.08 करोड़ रुपये संपत्ति कर बकाया रहने पर हुड़केश्वर की 11 सोसाइटियों को अंतिम नोटिस जारी किया है। 15 दिनों में भुगतान न होने पर संपत्ति जप्त और नीलाम होगी।

प्रमोद यादव

Municipal Corporation Property Auction Notice: नागपुर जिले में करोड़ों के बकाये की वसूली करने के लिए मनपा की ओर से महाअभियान चलाया जा रहा है। हालांकि टारगेट के अनुसार अब तक सफलता नहीं मिल पाई है।

यही कारण है कि अब बकायेदारों पर शिंकजा कसने की तैयारी की जा रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हनुमाननगर जोन अंतर्गत आने वाले हुडकेश्वर अंतर्गत 11 सोसाइटियों को कड़ी चेतावनी दी गई।

मनपा की ओर से स्पष्ट किया गया कि यदि बकाया राशि अदा नहीं की गई तो न केवल सम्पत्तियां जब्त होंगी बल्कि नीलामी भी होगी। इन सम्पत्तियों पर 1.08 करोड़ की राशि बकाया है।

मनपा के अनुसार 2013 से जमा नहीं हुआ संपत्ति कर

नागपुर जिले के हुड़केचर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 76 में वई संपत्तियों पर वर्ष 2013 से संपत्ति कर बकाया है। कुछ संपत्तियों पर वर्ष 2015 और 2016 से कर जमा नहीं किया गया है।

हनुमाननगर जोन कार्यालय ने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम के अध्याय 8 के नियम 39 और 40 के तहत संबंधित संपत्तियों के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की थी। अब संपत्तिधारकों को समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर बकाया कर जमा करने का अवसर दिया गया है।

ग्रीन सिटी डेवलपर्स पर सबसे अधिक बकाया

मनपा की सूची में ग्रीन सिटी डेवलपर्स पर 23.76 लाख रुपये का सबसे अधिक संपत्ति कर बकाया है। इसके बाद आनंद डेवलपर्स पर 16.58 लाख और जय शारदा को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर 14.94 लाख रुपये का बकाया दर्ज है। सम्राट डेवलपर्स पर 14.27 लाख का संपत्ति कर बकाया है। इन 4 संपत्तिधारकों पर ही कुल 69.56 लाख का बकाया है।

किस पर कितना बकाया ?

क्र.संपत्तिधारक का नामबकाया राशि (₹)
1जय शारदा को-ऑप. हाउसिंग सोसाइटी14,94,161
2यशस्वी लैंड डेवलपर्स4,24,863
3यशस्वी पैराडाइज4,93,849
4ग्रीन सिटी डेवलपर्स23,76,642
5स्वास्तिक हाउसिंग एजेंसी5,46,452
6अंजनी को-ऑप. हाउसिंग सोसाइटी4,07,765
7आनंद डेवलपर्स16,58,327
8ओम श्री साई दत्त हाउसिंग एजेंसी7,86,830
9चंडिका डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन6,71,912
10यशस्वी पैराडाइज5,20,487
11सम्राट डेवलपर्स14,27,755

नियमानुसार की जाएगी बिक्री की प्रक्रिया

नागपुर मनपा ने संबंधित संपत्तिधारकों को चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा में बकाये कर की राशि जमा नहीं करने पर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 की अनुसूची के अध्याय 8 के नियम 45 के उपनियम (1) और (2) तथा मनपा के स्थायी आदेशों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसके अंतर्गत संबंधित संपत्तियों को जब्त करने और नियमानुसार उनकी विक्री की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मनपा ने सभी संबंधित सोसाइटियों, बिल्डरों और संपत्तिधारकों से समयसीमा के भीतर बकाया राशि जमा करने की अपील की है।

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