Nagpur Illegal Encroachment Dharampeth Zone: नागपुर शहर की सड़कों पर अवैध रूप से कब्जा कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ महानगरपालिका ने अब सख्त रुख अपना लिया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मनपा के धरमपेठ जोन कार्यालय ने अंबाझरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को पत्र लिखकर एक अनधिकृत व्यवसायी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार तेलंगखेड़ी, रविनगर अमरावती रोड पर सोनू गायत्रीप्रसाद मौर्य नामक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से स्टॉल लगाकर जगह को घेरा जा रहा था। इस अवैध कब्जे के कारण न केवल उस रास्ते से आने-जाने वाले नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था बल्कि इलाके में भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही थी।
मनपा द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित व्यवसायी को इससे पहले कई बार मौखिक रूप से चेतावनी दी गई थी और जगह खाली करने को कहा गया था। इसके बावजूद उसने वह स्थान नहीं छोड़ा। अतिक्रमण की वजह से शहर का विद्रुपीकरण हो रहा था जिसके बाद प्रशासन को मजबूरन पुलिस की मदद लेनी पड़ी।
मनपा के अधिकारियों ने बताया कि बिना मनपा आयुक्त की लिखित अनुमति के सार्वजनिक रास्तों पर किसी भी प्रकार का स्टॉल या अस्थायी निर्माण करना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949' की धारा 231 और 234 का सीधा उल्लंघन है। पत्र में इन धाराओं के साथ-साथ धारा 483 का हवाला देते हुए व्यवसायी पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है।
यह भी पढ़ें:-नागपुर का चर्चित आयुर्वेदिक कॉलेज फुटपाथ हत्याकांड: लंबे समय से फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
अंबाझरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए धरमपेठ जोन की ओर से जूनियर इंजीनियर हर्षल जैन को अधिकृत किया गया है। धरमपेठ जोन के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर वाले इस पत्र के माध्यम से मनपा आयुक्त, शहर पुलिस आयुक्त, अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना भेजी गई।