मुंबई पुलिस (pic credit; social media) 
मुंबई

Mumbai Police ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया, भीड़भाड़ इलाके हो रहे पेट्रोलिंग के दायरे में

Mumbai Police ने सुरक्षा बढ़ाते हुए एटीएस को अलर्ट पर रखा और 7 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक ड्रोन/माइक्रो-फ्लाइट पर रोक लगाई। नागरिकों से संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने का अनुरोध किया है।

अपूर्वा नायक

Mumbai News In Hindi: मुंबई पुलिस ने शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए सभी पुलिस स्टेशनों में तैनात, आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीसी) को अलर्ट मोड पर कर दिया है।

एटीएस जिसका काम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में नाम और भेष बदलकर छिपे हुए स्लीपर सेल की तलाश करना है, वहीं जांच एजेंसियों की तहकीकात का रुख मुस्लिम इलाकों की तरफ कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देर रात कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा है।

मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने कहा है। कि, मुंबई वासियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पुलिस को दें संदिग्ध गतिविधि की जानकारी नागरिकों से अपील की गई है कि किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। हेल्पलाइन 100 और 112 पर कॉल करें।

गृह विभाग ने महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस), राज्य और मुंबई पुलिस की सभी इकाइयों सहित सभी एजेंसियों को अपराध से लेकर खुफिया तक समीक्षा करने में शामिल कर लिया है। जिसका काम असामाजिक तत्वों पर नजर रखना है। पुलिस के रडार पर शहर की अवैध पार्किंग है।

गार्डन, मॉल, भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर

  • मुंबई यातायात पुलिस को भी भारी सामान ले जाने वाले वाहनों या खड़ी कारों पर नजर रखने को कहा गया है। जिन्हें काफी समय से हटाया नहीं गया है।
  • पुलिस गार्डन, मॉल, सुनसान और भीडभाड वाले इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। सभी वांटेड और तड़ीपार अपराधियों पर नजर रख रही है कि कहीं वे इलाके में छिपे तो नहीं हैं।
  • पुलिस नाकाबंदी करके गाड़ी और चालक की जांच कर रही है कि, कहीं गाड़ी चोरी की या चालक जाली दस्तावेजों वाला तो नहीं है। ये उपाय मुंबई को सुरक्षित और कानून व्यवस्था का मॉडल शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस की मुस्तैदी से अपराधियों में दहशत है, जबकि आमजन को राहत है।

6 दिसंबर तक उड़ान पर रोक

पिछले चार दिनों में, मुंबई पुलिस ने दो निवारक परिपत्र जारी किए हैं। 7 नवंबर को जारी पहले परिपत्र ने 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक 30 दिनों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उड़ान गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। परिपत्र में कहा गया है कि, श्ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हँड ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक उन्हें उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्यह संभावना है कि आतंकवादी अपने हमलों में ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं। आम जनता की जान को खतरे में डाल सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं और कानून-व्यवस्था में खलल डाल सकते हैं।

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