बाइक टैक्सी (सोर्स: सोशल मीडिया) 
मुंबई

मुंबई में अवैध बाइक टैक्सी पर सरकार का हथौड़ा; इन दिग्गज कंपनियों के लाइसेंस रद्द, देना होगा भारी जुर्माना!

Bike Taxi News: मुंबई MMR में नियमों की अनदेखी करने वाली बाइक टैक्सी कंपनियों पर राज्य सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। बिना ई-बाइक नीति और सुरक्षा मानकों के चल रही सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है।

सूर्यप्रकाश मिश्र

Mumbai Bike Taxi License Cancelled: मुंबई एमएमआर के इलाकों में अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। सोमवार को परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधान परिषद में बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली बाइक टैक्सी कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज कर उनके लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द कर दिए गए हैं।

इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी होना जरूरी

शिवसेना यूबीटी के सदस्य सुनील शिंदे द्वारा विधान परिषद में उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल गाइडलाइन्स 2020 के अनुसार महाराष्ट्र में ई-बाइक टैक्सी सेवा के लिए अलग नीति बनाई गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने 7 अगस्त 2024 को इस नीति को मंजूरी दी थी, जिसके तहत एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ई-बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार ने “महाराष्ट्र ई-बाइक टैक्सी नियम 2024” अधिसूचित किए हैं, जिसके अनुसार बाइक टैक्सी पूरी तरह इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य है। सभी शर्तों को पूरा करने के लिए कंपनियों को निर्धारित समय दिया गया था। इस प्रक्रिया के तहत उबेर इंडिया सिस्टमस प्रा. लि., रॉपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रा. लि. (Rapido) और एएनआई टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. का मुंबई महानगर क्षेत्र में 30 दिनों के लिए अस्थायी लाइसेंस दिया गया था। इस अवधि में सभी नियमों का पालन कर अंतिम लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था।

हालांकि, कुछ कंपनियों द्वारा नियमों की पूर्ति किए बिना ही बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की शिकायतें सामने आईं। इसके अलावा दुर्घटनाओं और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों के बाद परिवहन विभाग ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किए और कुछ मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई।

वसूला 33 लाख का जुर्माना

परिवहन विभाग ने राज्य के सभी क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों को अवैध बाइक टैक्सी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अप्रैल 2024 से अब तक 130 दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई कर लगभग 33 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। मंत्री सरनाईक ने कहा कि राज्य में बाइक टैक्सी सेवा केवल नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार ही संचालित होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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