महाराष्ट्र चुनाव आयोग (सौजन्य-सोशल मीडिया) 
मुंबई

Maharashtra: 10 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची, वाघमारे ने हर आपत्ति का समयबद्ध निपटारा मांगा

SEC ने नगर निगम चुनावों से पहले दोहरे मतदाताओं की सख्त जांच का निर्देश दिया है। 10 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी, जबकि आयोग ने सभी आपत्तियों के समयबद्ध निपटारे पर जोर दिया है।

अपूर्वा नायक

Mumbai News In Hindi: अटकलें लगाई जा रही थी कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) आगामी महानगरपालिकाओं के चुनाव की तिथि जल्द घोषित कर सकता है लेकिन राज्य में हुए मौजूदा चुनाव में किरकिरी होने के बाद चुनाव आयोग ने फिलहाल चुनाव की घोषणा टाल दी है।

आगामी महानगरपालिका चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने गुरुवार को सभी महानगरपालिका आयुक्तों को मतदाता सूचियों में दर्ज संभावित दोहरे मतदाताओं की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन से पूर्व हर आपत्ति और सुझाव का समयबद्ध निपटारा किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में वाघमारे ने कहा कि प्रारूप मतदाता सूचियों में आपत्तियों और सुझाव दाखिल करने की अंतिम तारीख 3 दिसंबर 2025 को पूर्ण हुई। अब 10 दिसंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की जानी है, जिसके पहले सभी प्राप्त आपत्तियों पर उचित निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि वार्डवार मतदाता सूची तैयार करते समय यदि किसी प्रकार की त्रुटि सामने आती है, तो शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना त्वरित सुधार किया जाना चाहिए।

मतदाताओं की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करें

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि संभावित दोहरे मतदाताओं की पहचान के लिए आयोग ने पहले ही निर्देश जारी किए हैं, ऐसे मतदाताओं के नाम के सामने दो सितारे (*) चिन्हित किए गए है। महानगरपालिकाओं को निर्देश दिया गया है कि वे दोहरे मतदाताओं की सूची अपने सूचना फलक और वेबसाइट पर प्रकाशित करें। साथ ही इन मतदाताओं से यह जानकारी प्राप्त की जाए कि वे किस मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे, निर्धारित प्रपत्र में जानकारी जमा करने के बाद उन्हें केवल उसी केंद्र पर मतदान की अनुमति होगी।

मतदान केंद्र पर शपथ पत्र भरवाया जाएगा

यदि कोई संभावित दोहरा मतदाता निर्धारित समय में अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता और मतदान के दिन मतदान केंद्र पर पहुंचता है, तो उससे यह शपथपत्र भरवाया जाएगा कि उसने किसी अन्य केंद्र पर मतदान नहीं किया है। पहचान की पुष्टि के बाद ही उसे मतदान की अनुमति दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरेश काकाणी ने स्पष्ट किया कि महानगरपालिका चुनावों में विधानसभा मतदाता सूचियों का ही आधार लिया जाता है और केवल वार्ड के आधार पर विभाजन किया जाता है। आयोग ने 1 जुलाई 2025 की अधिसूचित तारीख के अनुसार उपलब्ध सूचियों को उपयोग में लेने का निर्णय किया है।

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